नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कर्नाटक की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चंदापुरा झील को हुए पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में उसके विफल रहने पर 500 करोड़ रुपये का भुगतान करने के अधिकरण के पहले के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया गया था. अनेकल तालुक में स्थित यह झील बेंगलुरु से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है.
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अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा कि राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई समयसीमा का और 'कानून का उल्लंघन कर' अपनी समय सीमाएं स्वयं तय करने की स्वतंत्रता ले रहा है. पीठ ने कहा कि हमें याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगती.
(पीटीआई-भाषा)