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एनजीटी ने 500 करोड़ रुपये के जुर्माने संबंधी आदेश में संशोधन की कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज की

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा कि राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई समयसीमा का और 'कानून का उल्लंघन कर' अपनी समय सीमाएं स्वयं तय करने की स्वतंत्रता ले रहा है.

NGT dismisses Karnataka government's plea seeking modification of Rs 500 crore fine order
एनजीटी ने 500 करोड़ रुपये के जुर्माने संबंधी आदेश में संशोधन की कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज की
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Published : Dec 4, 2022, 6:33 AM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कर्नाटक की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चंदापुरा झील को हुए पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में उसके विफल रहने पर 500 करोड़ रुपये का भुगतान करने के अधिकरण के पहले के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया गया था. अनेकल तालुक में स्थित यह झील बेंगलुरु से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है.

पढ़ें: पीएम मोदी को रावण और भस्मासुर कहने वाली कांग्रेस, बन गई है गाली देने वाली पार्टी : भाजपा

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा कि राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई समयसीमा का और 'कानून का उल्लंघन कर' अपनी समय सीमाएं स्वयं तय करने की स्वतंत्रता ले रहा है. पीठ ने कहा कि हमें याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगती.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कर्नाटक की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चंदापुरा झील को हुए पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में उसके विफल रहने पर 500 करोड़ रुपये का भुगतान करने के अधिकरण के पहले के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया गया था. अनेकल तालुक में स्थित यह झील बेंगलुरु से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है.

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अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने कहा कि राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई समयसीमा का और 'कानून का उल्लंघन कर' अपनी समय सीमाएं स्वयं तय करने की स्वतंत्रता ले रहा है. पीठ ने कहा कि हमें याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगती.

(पीटीआई-भाषा)

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