उज्जैन। शहर के इंदौर रोड पर स्थित डी मार्ट द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति के मॉल को खोलने के कारण कोरोना स्क्वाड टीम द्वारा उक्त संस्था के विरुद्ध 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. ये कार्रवाई कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर की गई है.
प्रशासन ने नहीं दी है मॉल खोलने की अनुमति
बता दें कि कलेक्टर द्वारा शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मॉल और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. प्रशासन के इस निर्देश को दरकिनार करते हुए डी मार्ट प्रबंधन ने मॉल को खोल दिया था. दुकानदारों के अलावा ग्राहकों का आना-जाना भी मॉल के अंदर शुरू हो गया था. सूचना पाकर कोरोना स्क्वायड टीम द्वारा मौके पर जाकर संबंधित संस्था के विरुद्ध 10 हजार का जुर्माना किया गया. यह जानकारी एसडीएम विदिशा मुखर्जी द्वारा दी गई.
संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन कर रहा हरसंभव प्रयास
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है. जो भी जिला प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन न करते हुए काम कर रहा है, उस पर इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है.