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कोरोना का बढ़ा कहर: जिले में अब रात 9 बजे तक ही खुलेंगी दुकान

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Published : Mar 28, 2021, 12:58 PM IST

जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सत्येंद्र सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं. जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे तक ही खुल सकेंगे. वहीं, कोरोना गाईडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगेगा.

Corona effect continues in Shahdol
शहडोल में कोरोना का कहर जारी

शहडोल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके तहत जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे तक ही खुल सकेंगे. दुकानों में बिना मास्क पहने एंट्री नहीं मिलेगी. वहीं, भीड़-भाड़ को कंट्रोल करने के लिए होली पर सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं रहेगी. लोग इस बार अपने घरों पर ही होली मनाएंगे.

कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश
जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कलेक्टर डॉ. सत्येंद्र सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जिले में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है इसको देखते हुए शादी समारोह और मृत्यु भोज में अधिकतम 50 व्यक्ति और शव यात्रा में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी.

10 बजे से 9 बजे तक खुलेंगे दुकान
कलेक्टर ने जिले में दुकान खोलने के लिए भी समय तय कर दिया है. दुकान सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक ही खोले जा सकेंगे. इसके अलावा डीजे, नगाड़ा सहित अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा. बंद स्थानों में कार्यक्रम होने पर हाल की छमता 50% ही उपयोग किया जा सकेगा.

Corona effect continues in Shahdol
शहडोल में कोरोना का कहर जारी
बिना मास्क प्रवेश नहीं निर्देश में व्यापारियों कहा गया है कि वे अपनी दुकानों में रस्सी और गोले बनाकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं. साथ ही मास्क लगाना भी सुनिश्चित करवाएं. इसी तरह दुकानों में आने वाले ग्राहकों को बिना मास्क के अंदर नहीं आने जाने दें. बस मालिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही सवारियों को बस में बिठाएं. वहीं, सार्वजनिक स्थानों में फेस मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लोगों से 200 का जुर्माना भी वसूला जाएगा.धार्मिक जुलूस पर भी लगा बैन जिले में सामाजिक और धार्मिक मेलों में लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा. कोरोना के लक्षण पाए जाने पर लोगों को होम क्वारंटाइन रहना होगा. बाहर से आने पर स्थानीय प्रशासन को सूचना देनी होगी. महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा. कोविड-19 के नियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन दंडनीय होगा.

ये भी पढ़ें: MP में 2,86407 कोरोना संक्रमित मरीज, 3,947 पहुंचा मौत का आंकड़ा

बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग शुरू
कोरोना संक्रमण नियंत्रण और बाहर से आए लोगों की स्क्रीनिंग के लिए निर्धारित चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है. सीएमएचओ डॉ. एमएस सागर के अनुसार 2 शिफ्टों में कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी देंगे.

शहडोल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके तहत जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे तक ही खुल सकेंगे. दुकानों में बिना मास्क पहने एंट्री नहीं मिलेगी. वहीं, भीड़-भाड़ को कंट्रोल करने के लिए होली पर सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं रहेगी. लोग इस बार अपने घरों पर ही होली मनाएंगे.

कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश
जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कलेक्टर डॉ. सत्येंद्र सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जिले में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है इसको देखते हुए शादी समारोह और मृत्यु भोज में अधिकतम 50 व्यक्ति और शव यात्रा में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी.

10 बजे से 9 बजे तक खुलेंगे दुकान
कलेक्टर ने जिले में दुकान खोलने के लिए भी समय तय कर दिया है. दुकान सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक ही खोले जा सकेंगे. इसके अलावा डीजे, नगाड़ा सहित अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा. बंद स्थानों में कार्यक्रम होने पर हाल की छमता 50% ही उपयोग किया जा सकेगा.

Corona effect continues in Shahdol
शहडोल में कोरोना का कहर जारी
बिना मास्क प्रवेश नहीं निर्देश में व्यापारियों कहा गया है कि वे अपनी दुकानों में रस्सी और गोले बनाकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं. साथ ही मास्क लगाना भी सुनिश्चित करवाएं. इसी तरह दुकानों में आने वाले ग्राहकों को बिना मास्क के अंदर नहीं आने जाने दें. बस मालिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही सवारियों को बस में बिठाएं. वहीं, सार्वजनिक स्थानों में फेस मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लोगों से 200 का जुर्माना भी वसूला जाएगा.धार्मिक जुलूस पर भी लगा बैन जिले में सामाजिक और धार्मिक मेलों में लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा. कोरोना के लक्षण पाए जाने पर लोगों को होम क्वारंटाइन रहना होगा. बाहर से आने पर स्थानीय प्रशासन को सूचना देनी होगी. महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा. कोविड-19 के नियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन दंडनीय होगा.

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बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग शुरू
कोरोना संक्रमण नियंत्रण और बाहर से आए लोगों की स्क्रीनिंग के लिए निर्धारित चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है. सीएमएचओ डॉ. एमएस सागर के अनुसार 2 शिफ्टों में कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी देंगे.

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