शहडोल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके तहत जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे तक ही खुल सकेंगे. दुकानों में बिना मास्क पहने एंट्री नहीं मिलेगी. वहीं, भीड़-भाड़ को कंट्रोल करने के लिए होली पर सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं रहेगी. लोग इस बार अपने घरों पर ही होली मनाएंगे.
कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश
जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कलेक्टर डॉ. सत्येंद्र सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जिले में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है इसको देखते हुए शादी समारोह और मृत्यु भोज में अधिकतम 50 व्यक्ति और शव यात्रा में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी.
10 बजे से 9 बजे तक खुलेंगे दुकान
कलेक्टर ने जिले में दुकान खोलने के लिए भी समय तय कर दिया है. दुकान सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक ही खोले जा सकेंगे. इसके अलावा डीजे, नगाड़ा सहित अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा. बंद स्थानों में कार्यक्रम होने पर हाल की छमता 50% ही उपयोग किया जा सकेगा.
ये भी पढ़ें: MP में 2,86407 कोरोना संक्रमित मरीज, 3,947 पहुंचा मौत का आंकड़ा
बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग शुरू
कोरोना संक्रमण नियंत्रण और बाहर से आए लोगों की स्क्रीनिंग के लिए निर्धारित चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है. सीएमएचओ डॉ. एमएस सागर के अनुसार 2 शिफ्टों में कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी देंगे.