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रविवार वाला लॉक डाउन आज रात से ही लागू, इन सेवाओं को रहेगी छूट - lockdown in seoni

गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सिवनी जिले में भी कलेक्टर ने रविवार को टोटल लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए हैं. जिसके लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. जिसके चलते रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा जिला बंद रहेंगा.

Sunday's lock down applies from tonight in seoni
रविवार वाला लॉक डाउन आज रात से ही लागू
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Published : Jul 12, 2020, 1:12 AM IST

सिवनी। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य शासन ने हर रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है. जिसके पालन के लिए जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं कि जिले की सभी राजस्व सीमा में रविवार को टोटल लाॅक डाउन रहेंगा. अब हर हफ्ते शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा.

लाॅकडाउन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय व संस्थाएं भी रविवार को बंद रहेगी. आवश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, वन विभाग आदि इस आदेश से मुक्त रहेंगे. मेडीकल, हास्पिटल, पेटोल पंप, गैस एजेंसी को छोडकर अन्य सभी दुकाने रविवार के दिन बंद रहेंगी. जबकि किसी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां भी नहीं की जाएगी.

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में आवश्यक सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त किया गया है, लेकिन इस दौरान उन्हें अपने साथ परिचय पत्र रखना होगा. वहीं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक दिन रविवार के टोटल लाॅकडाउन से मुक्त होंगे, जबकि अंतिम संस्कार हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप केवल 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. कलेक्टर के इन आदेशों का पालन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सिवनी। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य शासन ने हर रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है. जिसके पालन के लिए जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं कि जिले की सभी राजस्व सीमा में रविवार को टोटल लाॅक डाउन रहेंगा. अब हर हफ्ते शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा.

लाॅकडाउन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय व संस्थाएं भी रविवार को बंद रहेगी. आवश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, वन विभाग आदि इस आदेश से मुक्त रहेंगे. मेडीकल, हास्पिटल, पेटोल पंप, गैस एजेंसी को छोडकर अन्य सभी दुकाने रविवार के दिन बंद रहेंगी. जबकि किसी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां भी नहीं की जाएगी.

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में आवश्यक सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए टोटल लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त किया गया है, लेकिन इस दौरान उन्हें अपने साथ परिचय पत्र रखना होगा. वहीं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक दिन रविवार के टोटल लाॅकडाउन से मुक्त होंगे, जबकि अंतिम संस्कार हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप केवल 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. कलेक्टर के इन आदेशों का पालन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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