सागर। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मनमाना नियम बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को जवाब तलब किया है. दरअसल, मध्यप्रदेश सिविल जज परीक्षा - 2019 में अनियमितता को लेकर उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए मप्र सिविल जज परीक्षा 2019 को लेकर मध्यप्रदेश हाइकोर्ट और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. सिविल जज परीक्षा 2019 में साक्षात्कार के लिए न्यूनतम 40% अंक निर्धारित किये गए थे.
कई उम्मीदवार साक्षात्कार की सूची से बाहर : नियम के तहत लिखित परीक्षा में कई उम्मीदवार अच्छे अंक हासिल करके साक्षात्कार की सूची में जगह बना सकते थे, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवारों को 18.67, 19.70 जैसे अंक देकर साक्षात्कार की सूची यानी अंतिम चयन से बाहर कर दिया था. इस वजह से लगभग 115 उम्मीदवारों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इसे मनमाना नियम बताते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर के 4 हफ़्तों के अंदर जवाब तलब किया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस : सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के उम्मीदवारों के वकील वरुण सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज परीक्षा 2019 के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें इंटरव्यू के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क तय किए गए थे. इस परीक्षा में काफी सारे लोग मिनिमम कट ऑफ मार्क हासिल नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारे उम्मीदवारों को एक जैसे नंबर दिए थे और यह नंबर दशमलव में दिए गए थे. इन सारे बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की.