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बजट सत्र: विधायक ने श्रमिकों के पंजीयन और खाद्य सुरक्षा पर्ची निरस्त करने का मुद्दा उठाया

विधायक ने विधानसभा के बजट सत्र में श्रमिकों के पंजीयन और खाद्य सुरक्षा पर्ची निरस्त करने का मुद्दा उठाया.

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Published : Mar 16, 2021, 12:12 PM IST

सागर। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक शैलेंद्र जैन ने श्रमिकों के पंजीयन और अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची निरस्त किए जाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि पंजीयन में मांगे जा रहे दस्तावेज की संख्या काफी ज्यादा होने के कारण श्रमिकों के पंजीयन में परेशानी आ रही है. वहीं उन्होंने अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज की जांच के बाद पात्रता निरस्त किए जाने के मामले को गंभीरता से बताया.

श्रमिकों के पंजीयन का मामला
विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में श्रमिकों के पंजीयन के लिए आवेदन के साथ-साथ कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक है ? पंजीकरण के लिए पंचनामा और रजिस्टर्ड ठेकेदार का प्रमाण पत्र आवश्यक है ? आवेदन करने के बाद कितनी समय सीमा में पंजीयन प्रदाय किए जाने का प्रावधान है ?.

साथ में उन्होंने नवीनीकरण की प्रक्रिया की जानकारी के अलावा शहर में कितनी श्रमिक पंजीकृत हैं, इसकी जानकारी मांगी है. उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय में पंजीयन की प्रक्रिया जटिल होने के कारण श्रमिकों का पंजीयन और पंजीयन का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है. इससे लाभार्थियों की संख्या कम हुई है. श्रमिक मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं. उन्होंने शिविरों के माध्यम से पंजीयन कराने की मांग की है.

लोक सेवा मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दिया जवाब
विधायक शैलेंद्र जैन को जवाब देते हुए लोक सेवा मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के पंजीयन के लिए आयु प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक की प्रति, आवेदक का फोटो, निवास का प्रमाण, 90 दिन नियोजन के संबंध में स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र आवश्यक है. उन्होंने कहा है कि निर्माण श्रमिक पंजीयन के लिए पंचनामा और रजिस्टर्ड ठेकेदार के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है. वर्तमान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्माण श्रमिक पंजीयन के लिए आवेदन का एक दिवस में निराकरण किए जाने का प्रावधान है. उन्होंने प्रक्रिया को सरल बनाने और श्रमिकों को जल्द लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है.

खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची निरस्त करने का मामला
विधायक शैलेंद्र जैन ने अन्नपूर्णा योजना ई-राशन कार्ड की पात्रता श्रेणी से सागर जिले में कई लोगों को अपात्र बताकर राशन बंद करने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की जांच के बाद लोगों की गैरमौजूदगी में उनकों अपात्र बताकर राशन पर्ची बंद कर दी गई है.

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जवाब में कहा कि सागर विधानसभा क्षेत्र में विवाह हो जाने से अन्यत्र चले जाने में डुप्लीकेट जैसे कारणों से आपात रूप से चिन्हित 6162 परिवारों की पात्रता अस्थाई रूप से स्थगित की गई है. स्थगित परिवारों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए थे. 491 परिवारों की जांच के बाद पात्रता पर्ची फिर जारी की जा चुकी है.

सागर। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक शैलेंद्र जैन ने श्रमिकों के पंजीयन और अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची निरस्त किए जाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि पंजीयन में मांगे जा रहे दस्तावेज की संख्या काफी ज्यादा होने के कारण श्रमिकों के पंजीयन में परेशानी आ रही है. वहीं उन्होंने अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज की जांच के बाद पात्रता निरस्त किए जाने के मामले को गंभीरता से बताया.

श्रमिकों के पंजीयन का मामला
विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में श्रमिकों के पंजीयन के लिए आवेदन के साथ-साथ कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक है ? पंजीकरण के लिए पंचनामा और रजिस्टर्ड ठेकेदार का प्रमाण पत्र आवश्यक है ? आवेदन करने के बाद कितनी समय सीमा में पंजीयन प्रदाय किए जाने का प्रावधान है ?.

साथ में उन्होंने नवीनीकरण की प्रक्रिया की जानकारी के अलावा शहर में कितनी श्रमिक पंजीकृत हैं, इसकी जानकारी मांगी है. उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय में पंजीयन की प्रक्रिया जटिल होने के कारण श्रमिकों का पंजीयन और पंजीयन का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है. इससे लाभार्थियों की संख्या कम हुई है. श्रमिक मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं. उन्होंने शिविरों के माध्यम से पंजीयन कराने की मांग की है.

लोक सेवा मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दिया जवाब
विधायक शैलेंद्र जैन को जवाब देते हुए लोक सेवा मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के पंजीयन के लिए आयु प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक की प्रति, आवेदक का फोटो, निवास का प्रमाण, 90 दिन नियोजन के संबंध में स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र आवश्यक है. उन्होंने कहा है कि निर्माण श्रमिक पंजीयन के लिए पंचनामा और रजिस्टर्ड ठेकेदार के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है. वर्तमान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्माण श्रमिक पंजीयन के लिए आवेदन का एक दिवस में निराकरण किए जाने का प्रावधान है. उन्होंने प्रक्रिया को सरल बनाने और श्रमिकों को जल्द लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है.

खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची निरस्त करने का मामला
विधायक शैलेंद्र जैन ने अन्नपूर्णा योजना ई-राशन कार्ड की पात्रता श्रेणी से सागर जिले में कई लोगों को अपात्र बताकर राशन बंद करने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की जांच के बाद लोगों की गैरमौजूदगी में उनकों अपात्र बताकर राशन पर्ची बंद कर दी गई है.

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जवाब में कहा कि सागर विधानसभा क्षेत्र में विवाह हो जाने से अन्यत्र चले जाने में डुप्लीकेट जैसे कारणों से आपात रूप से चिन्हित 6162 परिवारों की पात्रता अस्थाई रूप से स्थगित की गई है. स्थगित परिवारों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए थे. 491 परिवारों की जांच के बाद पात्रता पर्ची फिर जारी की जा चुकी है.

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