ETV Bharat / state

CAA को लेकर राजगढ़ में कलेक्टर ने लगाई धारा 144, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजगढ़ में हो रहे लगातार विरोध को देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है. साथ ही लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं.

Collector imposed section 144 in Rajgarh regarding CAA
राजगढ़ में कलेक्टर ने लगई धारा 144
author img

By

Published : Dec 19, 2019, 11:12 AM IST

Updated : Dec 19, 2019, 1:15 PM IST

राजगढ़। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है. साथ ही कलेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. वहीं साइबर सेल भी सतर्क रह कर लगातार सोशल मीडिया पर नजर रख रहा है, ताकि जिले में किसी भी तरह की कोई अफवाह नहीं फैले.

राजगढ़ में कलेक्टर ने लगाई धारा 144

कलेक्टर निधि निवेदिता ने अपने आदेश में कहा है कि सामुदायिक सद्भाव और शांति-व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित होने पर कार्रवाई की जाएगी. किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट से जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू की जा रही है. अभी तक नरसिंहगढ़ खुजनेर समेत जिले भर में कई जगह पर इसके विरोध में लोग ज्ञापन देकर अपना विरोध जता चुके हैं.

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिले में विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के रैली, धरना-प्रदर्शन, जुलूस पर रोक लगाई गई है. वहीं सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों द्वारा तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश, फोटोज, वीडियो और ऑडियो मैसेज के प्रसारण से अशांति फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए जिले में धारा 144 लागू की जा रही है.

राजगढ़। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है. साथ ही कलेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. वहीं साइबर सेल भी सतर्क रह कर लगातार सोशल मीडिया पर नजर रख रहा है, ताकि जिले में किसी भी तरह की कोई अफवाह नहीं फैले.

राजगढ़ में कलेक्टर ने लगाई धारा 144

कलेक्टर निधि निवेदिता ने अपने आदेश में कहा है कि सामुदायिक सद्भाव और शांति-व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित होने पर कार्रवाई की जाएगी. किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट से जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू की जा रही है. अभी तक नरसिंहगढ़ खुजनेर समेत जिले भर में कई जगह पर इसके विरोध में लोग ज्ञापन देकर अपना विरोध जता चुके हैं.

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिले में विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के रैली, धरना-प्रदर्शन, जुलूस पर रोक लगाई गई है. वहीं सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों द्वारा तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश, फोटोज, वीडियो और ऑडियो मैसेज के प्रसारण से अशांति फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए जिले में धारा 144 लागू की जा रही है.

Intro:लगातार हो रहे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को देखते हुए जिले में लागू की गई धारा 144 किसी भी प्रकार की अशांति ना फैलाएं और जिले की शांति भंग ना हो पाए इसलिए जिला कलेक्टर द्वारा लागू की गई धारा 144, सोशल मीडिया से लेकर रैली धरना सब पर रहेगा धारा 144 का असर


Body:जहां हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है और इस कानून को लेकर जहां पूरे देश में ना सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि अनेक राज्यों में इस पर लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं जिले में भी इसको लेकर काफी विरोध है और यहां पर भी नरसिंहगढ़ खुजनेर और अनेक जगहों पर इसके विरोध में लोगों द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है और इसके विरोध में अपना विरोध जता चुके हैं वहीं जहां लगातार सोशल मीडिया से लेकर लोग विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं दे रहे हैं इन सभी आपत्तिजनक प्रतिक्रियाओं को देखते हुए और जिले की शांति भंग ना हो सके इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है।

वहीं जिला कलेक्टर निधि निवेदिता द्वारा धारा 144 लागू करने वाले आदेश में लिखा गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि राजगढ़ जिला राजनीतिक सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों में आता है आर राजगढ़ जिले में सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप फेसबुक एसएमएस टि्वटर आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के कई समूह द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश चित्र वीडियो एवं ऑडियो मैसेज का प्रसारण किया जा कर दो समुदायों के मध्य में मनुष्य का वातावरण निर्मित किया जा सकता है जिससे राजगढ़ जिले के सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो सकती है इसलिए किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट से जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था भंग ना हो और उसे बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू की जा रही है।

वहीं वर्तमान परिपेक्ष में जिले में विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के रैली धरना प्रदर्शन जुलूस आदि विस्तार यंत्रों का प्रयोग सोशल मीडिया से असामाजिक तत्वों द्वारा तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्र वीडियो एवं ऑडियो मैसेज के प्रसारण से अशांति फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है इसीलिए जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा में धारा 144 लागू की जा रही है।


Conclusion:जिसमें राजगढ़ जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो, चित्र मैसेज करने पर सांप्रदायिक मैसेज एवं उन्हें आगे बढ़ाना टि्वटर, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक मैसेज अधिक करना एवं किसी प्रकार के मैसेज पर प्रतिक्रियात्मक मैसेज कमेंट करने की गतिविधियों एवं बाटल, केन में डीजल पेट्रोल का विक्रय ,बड़ी संख्या में फटाका एवं विस्फोटक को क्रय और विक्रय प्रतिबंध किया जाता है वहीं जिले में संगठनों के धरना प्रदर्शन, रैली ,जुलूस आदि ऐसी गतिविधियां करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है।

वही धारा 144 जिले में आगामी दो माह तक प्रभावशाली रहेगी तथा प्रभावशाली अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।


विसुअल

p to c
Last Updated : Dec 19, 2019, 1:15 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.