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अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहना होगा, कलेक्टर ने जारी किए आदेश - रायसेन

रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के आदेश दिए हैं. मुख्यालय से बाहर जाने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

Officers and employees ordered to stay at headquarters
अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के आदेश
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Published : Apr 7, 2020, 9:30 AM IST

रायसेन। कोरोना वायरस से बचाव और नियंत्रण के लिए जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले में पदस्थ सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को 7 अप्रैल 2020 को रात 8 बजे तक अपने-अपने मुख्यालयों पर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं.

साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं. कलेक्टर भार्गव के आदेशानुसार जिले में पदस्थ किसी भी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी के 7 अप्रैल को रात 8 बजे के बाद से उनके पदस्थ/कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं पाए जाने और भोपाल में निवास करता पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

देश में आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 लागू किया गया है, जहां जिला कलेक्टर को सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवा लिए जाने के लिए अधिकृत किया गया है.

रायसेन। कोरोना वायरस से बचाव और नियंत्रण के लिए जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले में पदस्थ सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को 7 अप्रैल 2020 को रात 8 बजे तक अपने-अपने मुख्यालयों पर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं.

साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं. कलेक्टर भार्गव के आदेशानुसार जिले में पदस्थ किसी भी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी के 7 अप्रैल को रात 8 बजे के बाद से उनके पदस्थ/कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं पाए जाने और भोपाल में निवास करता पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

देश में आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 लागू किया गया है, जहां जिला कलेक्टर को सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवा लिए जाने के लिए अधिकृत किया गया है.

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