रायसेन। आंगन में खेल रही सात साल की बच्ची को उठाकर जंगल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 17 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही प्रतिकर निधि के अंतर्गत 50 हजार रुपए की राशि पुनर्वास हेतु पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है. इस मामले में लोक अभियोजन अधिकारी भारती गेडाम ने पैरवी की है.
2019 का है मामला
22 फरवरी 2019 को आरोपी राजेश अहिरवार ने एक सात साल की बच्ची को उसके घर के सामने से मोटरसाइकिल में उठा ले गया था और जंगल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद उस बच्ची को 10 रूपए दिए. साथ ही बच्ची को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि किसी को कुछ न बताए.
मां को सुनाई आपबीती
बच्ची ने जब सारी आपबीती अपनी मां को बताई, तो मां ने तुरंत पिता को फोन लगाया और पूरी घटना बताई. वहीं जब एक शख्स ने बताया कि उसने राजेश अहिरवार को बच्ची को ले जाते देखा था, तो उस व्यक्ति की सूचना पर पीड़ित बच्ची की मां ने आरोपी के खिलाफ रिर्पोट दर्ज करवाई.
की गई जांच शुरू
मामले पर थाना प्रभारी रमेश रघुवंशी और उनकी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कुल 24 गवाह की गवाही, पॉजिटिव DNA रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ तथ्य सामने आए.