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कागजों में पति को मार बेवफा ने रचाई दूसरी शादी, ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा - GWALIOR COURT SENTENCED 4 YEARS

संपत्ति के लालच में अपने पति को मृत घोषित कर रिटायर्ड सूबेदार से की दूसरी शादी. कोर्ट ने महिला को सुनाई 4 साल की सजा.

GWALIOR COURT SENTENCED 4 YEARS TO WOMAN
ग्वालियर कोर्ट ने महिला को सुनाई 4 साल की सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 12 hours ago

ग्वालियर: अब तक जमीन जायदाद के लिए बच्चों से लेकर दबंगों द्वारा फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के जरिये प्रॉपर्टी हड़पने के केस तो बहुत सुने होंगे लेकिन मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक महिला ने रिटायर्ड सूबेदार की प्रॉपर्टी के लालच में अपने पति को कागजों में मार दिया. इसके बाद रिटायर्ड सूबेदार से दूसरा निकाह कर लिया. मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब कोर्ट ने महिला को 4 साल की सजा सुनाई है.

पेंशन और जायदाद के लिए कर ली दूसरी शादी

ग्वालियर के रहने वाले रईस खान ने हजीरा थाने में शिकायती आवेदन दिया था कि "उसकी पत्नी रानी बेगम ने उसे जीते जी मृत घोषित करा दिया है. वह जिंदा है फिर भी उसकी पत्नी ने नौबत सिंह नाम के एक रिटायर्ड सूबेदार से शादी रचा ली है. फरियादी ने आरोप लगाया था कि, नौबत सिंह एक रिटायर्ड सूबेदार है जिसके पास खासी प्रॉपर्टी है और हर महीने अच्छी पेंशन भी मिलती है. जिसके लालच में उसकी पत्नी ने उसे नगर निगम से कूट रचित मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर कागजों में मार कर शादी कर ली है."

न्यायालय ने सुनाई 4 साल कैद की सजा

फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट में पेश कर दिया गया. एडवोकेट आशीष राठौर से मिली जानकारी के अनुसार "इस केस में चली सुनवाई के बाद पेश किए प्रमाणों और गवाहों के बाद 24वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी महिला को दोषी मानते हुए उसे 4 साल कैद की सजा सुनाई है. महिला पर 8000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. उसके साथ दूसरी शादी करने वाले रिटायर्ड सूबेदार को भी आरोपी बनाया गया है."

ग्वालियर: अब तक जमीन जायदाद के लिए बच्चों से लेकर दबंगों द्वारा फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के जरिये प्रॉपर्टी हड़पने के केस तो बहुत सुने होंगे लेकिन मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक महिला ने रिटायर्ड सूबेदार की प्रॉपर्टी के लालच में अपने पति को कागजों में मार दिया. इसके बाद रिटायर्ड सूबेदार से दूसरा निकाह कर लिया. मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब कोर्ट ने महिला को 4 साल की सजा सुनाई है.

पेंशन और जायदाद के लिए कर ली दूसरी शादी

ग्वालियर के रहने वाले रईस खान ने हजीरा थाने में शिकायती आवेदन दिया था कि "उसकी पत्नी रानी बेगम ने उसे जीते जी मृत घोषित करा दिया है. वह जिंदा है फिर भी उसकी पत्नी ने नौबत सिंह नाम के एक रिटायर्ड सूबेदार से शादी रचा ली है. फरियादी ने आरोप लगाया था कि, नौबत सिंह एक रिटायर्ड सूबेदार है जिसके पास खासी प्रॉपर्टी है और हर महीने अच्छी पेंशन भी मिलती है. जिसके लालच में उसकी पत्नी ने उसे नगर निगम से कूट रचित मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर कागजों में मार कर शादी कर ली है."

न्यायालय ने सुनाई 4 साल कैद की सजा

फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट में पेश कर दिया गया. एडवोकेट आशीष राठौर से मिली जानकारी के अनुसार "इस केस में चली सुनवाई के बाद पेश किए प्रमाणों और गवाहों के बाद 24वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी महिला को दोषी मानते हुए उसे 4 साल कैद की सजा सुनाई है. महिला पर 8000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. उसके साथ दूसरी शादी करने वाले रिटायर्ड सूबेदार को भी आरोपी बनाया गया है."

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