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20 फरवरी से समर्थन मूल्य पर पंजीयन की तैयारी - preparation for registration on support price

नरसिंहपुर जिले में राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2021- 22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी किये जाने के लिए किसान पंजीयन 20 फरवरी 2021 तक किया जाएगा.

Farmer registration of wheat purchase on support price will start from 20 February.
20 फरवरी से शुरू होगा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का किसान पंजीयन.
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Published : Feb 13, 2021, 10:28 PM IST

नरसिंहपुर। राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले में रबी विपणन वर्ष 2021- 22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी किये जाने के लिए किसान पंजीयन 20 फरवरी 2021 तक किया जाएगा. साथ ही चना, मसूर और सरसों के लिए पंजीयन 25 फरवरी तक किया जायेगा. किसान पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों के अलावा गिरदावरी किसान एप, कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी किये जा सकते हैं. सिकमीदार और वन पट्टाधारी कृषक का पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर ही होगा औप समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उपज का भुगतान जेआईटी के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में किया जायेगा.

जिला आपूर्ति अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य किये जायेंगे. संयुक्त खाता जनधन ऋण नाबालिग, विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं रहने वाले बंद और अस्थाई रूप से रोके गये खाते आदि पंजीयन में मान्य नहीं होंगे. साथ ही किसानों से अपील की है कि शासन द्वारा तय समय सीमा में अपनी फसल का पंजीयन करवा लें.

नरसिंहपुर। राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले में रबी विपणन वर्ष 2021- 22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी किये जाने के लिए किसान पंजीयन 20 फरवरी 2021 तक किया जाएगा. साथ ही चना, मसूर और सरसों के लिए पंजीयन 25 फरवरी तक किया जायेगा. किसान पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों के अलावा गिरदावरी किसान एप, कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी किये जा सकते हैं. सिकमीदार और वन पट्टाधारी कृषक का पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर ही होगा औप समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उपज का भुगतान जेआईटी के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में किया जायेगा.

जिला आपूर्ति अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य किये जायेंगे. संयुक्त खाता जनधन ऋण नाबालिग, विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं रहने वाले बंद और अस्थाई रूप से रोके गये खाते आदि पंजीयन में मान्य नहीं होंगे. साथ ही किसानों से अपील की है कि शासन द्वारा तय समय सीमा में अपनी फसल का पंजीयन करवा लें.

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