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उपचुनाव पर कमिश्नर सख्त, बोले: सभी अधिकारी, कर्मचारी आदर्श आचार संहिता का कराएं पालन - कमिश्नर आरके मिश्रा

मुरैना के न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में बैठक आयोजित की गई. बैठक में चंबल संभाग के कमिश्नर आरके मिश्रा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन होना चाहिए.

Meeting held in New Collectorate Hall
न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित
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Published : Oct 8, 2020, 7:30 PM IST

मुरैना। न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में बैठक आयोजित की गई. बैठक में चंबल संभाग के कमिश्नर आरके मिश्रा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन होना चाहिए. चुनाव में जिन अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, सभी उसका गंभीरता से पालन करें. इसके साथ ही अपने अमले एवं निचले स्तर पर कार्य कर रही टीम को भी अवगत कराएं. उन्होनें कहा चुनाव संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी. लापरवाही करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होनें बताया कि 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र लेने का काम शुरू होगा. जो 16 अक्टूबर 2020 तक चलेगा. 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी. 19 अक्टूबर को उम्मीदवारों को नाम वापसी होगी, और इसी दिन अंतिम सूची तैयार कर उन्हे प्रतीक चिन्ह आवंटन किये जाएंगे और 3 नवंबर को मतदान होगा.


कमिश्नर आरके मिश्रा ने निर्देश दिये हैं, कि सभी संपत्ति विरूपण अधिनियम से संबंधित कार्रवाई कर लें, और इसकी रिपोर्ट तत्काल भेजें. उन्होनें कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों में सीएमओ यह सुनिश्चित कर लें, कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो. कहीं पर भी सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय कार्यालय परिसर में राजनैतिक पोस्टर, बैनर, हॉर्डिंग्स न लगे हों. यह भी कहा कि अभी तक जो निर्माण कार्य चालू है, केवल वही कार्य चलते रहेंगे. कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाएगा. शासकीय कार्यालयों और शासकीय आवासों का भी चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं होगा. इसके साथ ही राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक स्थानों का प्रचार नहीं कर सकते हैं. ऐसा होने पर धार्मिक स्थलों को दुरूपयोग रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मुरैना। न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में बैठक आयोजित की गई. बैठक में चंबल संभाग के कमिश्नर आरके मिश्रा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन होना चाहिए. चुनाव में जिन अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, सभी उसका गंभीरता से पालन करें. इसके साथ ही अपने अमले एवं निचले स्तर पर कार्य कर रही टीम को भी अवगत कराएं. उन्होनें कहा चुनाव संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी. लापरवाही करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होनें बताया कि 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र लेने का काम शुरू होगा. जो 16 अक्टूबर 2020 तक चलेगा. 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी. 19 अक्टूबर को उम्मीदवारों को नाम वापसी होगी, और इसी दिन अंतिम सूची तैयार कर उन्हे प्रतीक चिन्ह आवंटन किये जाएंगे और 3 नवंबर को मतदान होगा.


कमिश्नर आरके मिश्रा ने निर्देश दिये हैं, कि सभी संपत्ति विरूपण अधिनियम से संबंधित कार्रवाई कर लें, और इसकी रिपोर्ट तत्काल भेजें. उन्होनें कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों में सीएमओ यह सुनिश्चित कर लें, कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो. कहीं पर भी सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय कार्यालय परिसर में राजनैतिक पोस्टर, बैनर, हॉर्डिंग्स न लगे हों. यह भी कहा कि अभी तक जो निर्माण कार्य चालू है, केवल वही कार्य चलते रहेंगे. कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाएगा. शासकीय कार्यालयों और शासकीय आवासों का भी चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं होगा. इसके साथ ही राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक स्थानों का प्रचार नहीं कर सकते हैं. ऐसा होने पर धार्मिक स्थलों को दुरूपयोग रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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