ETV Bharat / state

महिला सूबेदार से छेड़छाड़ के आरोपी निरीक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

खंडवा में महिला सूबेदार से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी आरआई राहुल देवलिया की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.

guarded-inspector-rahul-devaliya-bail-plea-dismissed
रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया की जमानत याचिका खारिज
author img

By

Published : Feb 25, 2020, 7:24 PM IST

Updated : Feb 25, 2020, 8:29 PM IST

खंडवा। महिला सूबेदार के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बर्खास्त हुए रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. फरियादी और अभियोजन पक्ष ने जमानत मिलने से जांच प्रभावित होने का तर्क दिया था, जिसे मानते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है.

रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया की जमानत याचिका खारिज

रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया ने बीते दिनों महिला सूबेदार से पुलिस लाइन में छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद आरोपी पर मामला दर्ज किया गया था, तभी से आरोपी फरार चल रहा था. जिसके बाद आरोपी ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. फरियादी और अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका के खिलाफ जो दलील दी, उसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आरोपी पक्ष की याचिका खारिज कर दी. साथ ही आईजी विवेक शर्मा ने आरोपी को बर्खास्त कर दिया है.

खंडवा। महिला सूबेदार के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बर्खास्त हुए रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. फरियादी और अभियोजन पक्ष ने जमानत मिलने से जांच प्रभावित होने का तर्क दिया था, जिसे मानते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है.

रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया की जमानत याचिका खारिज

रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया ने बीते दिनों महिला सूबेदार से पुलिस लाइन में छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद आरोपी पर मामला दर्ज किया गया था, तभी से आरोपी फरार चल रहा था. जिसके बाद आरोपी ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. फरियादी और अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका के खिलाफ जो दलील दी, उसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आरोपी पक्ष की याचिका खारिज कर दी. साथ ही आईजी विवेक शर्मा ने आरोपी को बर्खास्त कर दिया है.

Last Updated : Feb 25, 2020, 8:29 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.