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Katni News: कटनी नगर निगम में कांग्रेस पार्षद संदीप यादव का निर्वाचन शून्य घोषित, अगले 5 साल चुनाव लड़ने पर भी रोक

मध्यप्रदेश के कटनी नगर निगम पार्षद संदीप यादव का चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया है. पार्षद संदीप यादव को दो मामलों में सजा हुई है. इसके बाद जबलपुर कमिश्नर ने निर्वाचन शून्य करने का आदेश जारी किया.

Councilor Sandeep Yadav election declared void
कटनी नगर निगम कांग्रेस पार्षद संदीप यादव निर्वाचन शून्य घोषित
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 13, 2023, 11:18 AM IST

कटनी। कटनी नगर निगम के कांग्रेस पार्षद संदीप यादव को करारा झटका लगा है. हाल ही में संदीप यादव को दो मामलों में सजा सुनाई गई है. नियम के तहत इसके बाद जबलपुर कमिश्नर ने पूरे मामले को देखने के बाद पार्षद संदीप यादव के खिलाफ निर्णय लेते हुए उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया है. इसके साथ ही संदीप यादव अगले 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे. इस वार्ड के लिए भविष्य में चुनाव कराए जाएंगे.

इन मामलों में मिली सजा : गौरतलब है कि कटनी नगर निगम के वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस पार्षद संदीप यादव को न्यायालय ने धारा 294, 323, 324, 34, 506 के साथ ही धारा 324/34 मामले में दो साल की और धारा 323 के केस में एक साल की सजा सुनाई गई है. इस मामले में शिकायतकर्ता ने शिकायत जबलपुर कमिश्नर से की थी. इसमें मांग की गई थी कि नियम के त0हत पार्षद संदीप यादव का चुनाव शून्य घोषित किया जाए. इस मामले को देखने के बाद जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा ने ये आदेश जारी किया.

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नगर निगम कमिश्नर ने की पुष्टि : कांग्रेस पार्षद संदीप यादव को पद से हटाने के साथ ही अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है. इस बारे में कटनी नगर निगम कमिश्नर विनोद कुमार शुक्ल ने बताया कि पार्षद संदीप यादव का निर्वाचन शून्य होने का जबलपुर कमिश्नर का आदेश आया है. पार्षद को कोर्ट ने ने दो मामलो में सजा सुनाई है. नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि इस आदेश को वह जल्द ही जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भेजेंगे.

कटनी। कटनी नगर निगम के कांग्रेस पार्षद संदीप यादव को करारा झटका लगा है. हाल ही में संदीप यादव को दो मामलों में सजा सुनाई गई है. नियम के तहत इसके बाद जबलपुर कमिश्नर ने पूरे मामले को देखने के बाद पार्षद संदीप यादव के खिलाफ निर्णय लेते हुए उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया है. इसके साथ ही संदीप यादव अगले 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे. इस वार्ड के लिए भविष्य में चुनाव कराए जाएंगे.

इन मामलों में मिली सजा : गौरतलब है कि कटनी नगर निगम के वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस पार्षद संदीप यादव को न्यायालय ने धारा 294, 323, 324, 34, 506 के साथ ही धारा 324/34 मामले में दो साल की और धारा 323 के केस में एक साल की सजा सुनाई गई है. इस मामले में शिकायतकर्ता ने शिकायत जबलपुर कमिश्नर से की थी. इसमें मांग की गई थी कि नियम के त0हत पार्षद संदीप यादव का चुनाव शून्य घोषित किया जाए. इस मामले को देखने के बाद जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा ने ये आदेश जारी किया.

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