भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झाबुआ विधानसभा उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव ने भी झाबुआ उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. झाबुआ उपचुनाव के लिए आज से ही झाबुआ जिले और अलीराजपुर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
बीएल कांता राव ने बताया कि प्रदेश के 193 विधानसभा क्षेत्र झाबुआ की चुनाव संबंधी अधिसूचना 23 सितंबर 2019 को जारी कर दी जाएगी. इस दिन नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. 23 सितंबर से 30 सितंबर तक नामांकन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे. 1 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे. 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी. पूरी चुनाव प्रक्रिया 27 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी. कुल 2 लाख 77 हजार मतदाता अपने विधायक का चुनाव करेंगे.
उन्होंने बताया कि इस चुनाव में जनवरी 2019 को जिनकी उम्र 18 या 18 वर्ष से अधिक हो गई है, उनके नाम इस मतदाता सूची में शामिल हैं और इसी मतदाता सूची के अनुसार चुनाव संपन्न होंगे. आज की तारीख में झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 77 हजार मतदाता हैं. मतदाता सूची में संशोधन का कार्य नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक किया जाता है और फिर मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाती है. झाबुआ में 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है. झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में 356 मतदान केंद्र हैं. इनमें 322 झाबुआ जिले में और 34 अलीराजपुर जिले में हैं.