जबलपुर। न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और एडवोकेट को Frontline Worker मान कर Vaccination किए जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में आवेदन पेश किया गया था. हाईकोर्ट के Chief Justice मोहम्मद रफीक और Justice अतुल श्रीधरन की युगल पीठ में सरकार को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.
नहीं लग पा रहा 18+ कैटेगरी के लिए Vaccination Camp
इंदौर निवासी एडवोकेट ज्ञानेंद्र की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वकीलों और न्यायायिक अधिकारी और कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए लोगों को समय पर न्याय दिलाने का कार्य किया जा रहा है. कोरोना पोर्टल पर 18+ की बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिससे एडवोकेट, न्यायायिक अधिकारी और कर्मचारियों को परेशानी हो रही है. 18+ कैटेगरी में Walk in Vaccination का Option उपलब्ध नहीं है. जिसके कारण बार एसोसिएशन 18+ कैटेगरी के लिए Vaccination Camp नहीं लगा पा रहा है.
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याचिका की गई थी ये मांग
याचिका में मांग की गई थी कि Court Campus में वाक इन Vaccination Camp आयोजित किए जाएं. जिससे जल्द से जल्द एडवोकेट, न्यायायिक अधिकारी और कर्मचारियों को Vaccine लगाई जा सके, ताकि न्याय प्रक्रिया बिना रुकावट के जारी रहे. आवेदन की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने महाधिवक्ता से पूछा कि जब दूसरे राज्यों में भी एडवोकेट, न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों को जल्द Vaccine लगाने पर विचार और प्रयास किए जा रहे है, तो फिर मध्य प्रदेश में भी ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है.