जबलपुर। सहारा ग्रुप (Sahara India) के चेयरमैन सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के खिलाफ हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने वारंट तामीली के निर्देश पुलिस अधीक्षक लखनऊ को दिये हैं. याचिका पर अगली सुनवाई जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गयी है. याचिका पर अगली सुनवाई जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गयी है.
MP में सुब्रत राय सहारा के खिलाफ EOW ने दर्ज की FIR, जानिए क्या है पूरा मामला?
सुब्रत रॉय के खिलाफ जमानती वारंट जारी: सागर निवासी भागवती साहू व उनके दो बेटों की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उन्होंने सहारा ग्रुप में निवेश किया था. निवेश की अवधि तीन साल पहले ही पूरी हो गयी थी. इसके बावजूद भी सहारा ग्रुप द्वारा उनकी रकम नहीं लौटाई जा रही है. ब्याज सहित मैच्योरिटी राशि 23 लाख रूपये अधिक है. निवेश की राशि लौटाने के संबंध में उन्होंने कई बार पत्राचार किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है. एकलपीठ ने सुनवाई में पाया कि पूर्व में जारी नोटिस का भी अनावेदकों की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया है. जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने सहारा ग्रुप के चेयरमेन सुब्रत राय के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंकित मिश्रा ने पैरवी की है.