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डेंगू के डंक से डरा जबलपुर! मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट में लगाई याचिका

डेंगू से मौत होने पर जिम्मेदारों से वसूली कर मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि डेंगू से मौत (Death Due To Dengue) पर परिजनों को मुआवजा (Compensation) मिले और इसकी भरपाई उन लोगों से जुर्माना वसूल कर किया जाए, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं.

Madhya Pradesh High Court
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
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Published : Sep 14, 2021, 9:36 AM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि डेंगू (Dengue) से होने वाली मौत पर मरीजों के परिजनों को मुआवजा (Compensation) दिया जाना चाहिए. उक्त मुआवजा डेंगू के नियंत्रण नियमों का पालन नहीं किये जाने वाले लोगों से वसूल कर उन्हें दंडित किया जाये. साथ ही उक्त समय में नियंत्रण कार्य में जुटे मेडिकल, पैरा मेडिकल, सफाई व अन्य कर्मचारियों की हड़ताल (Stop Strike) पर रोक लगाई जाये.

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ये याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि मप्र व जबलपुर जिले (Jabalpur Dengue) में डेंगू विकराल रूप धारण कर लिया है, ऐसे समय में हमेशा के उपायों के साथ ही विशेष उपाय लागू किया जाना जरूरी है. आवेदकों का कहना है कि बीमारी रोकने के वर्तमान कानूनी नियमों के अलावा सरल, अल्प समयावधि के विशेष नियमों को लागू करना चाहिये था, लेकिन राज्य सरकार पूर्णत: असफल हो गई है.

याचिका में मांग की गई है कि इन विशेष परिस्थितियों में हर जिला स्तर पर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाये, नगरों में बनी वार्ड कमेटियां व मोहल्ला कमेटियों को भी इस बीमारी के नियंत्रण कार्य में शामिल किया जाये. आरोप है कि पूरे प्रदेश के शहरों में जगह-जगह पानी भरा हुआ है. याचिका के साथ सीवर लाइन के गड्डों-नालों में भरे पानी के फोटोग्राफ्स भी पेश किये गये हैं. उक्त मामले में इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रभात यादव पैरवी करेंगे.

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि डेंगू (Dengue) से होने वाली मौत पर मरीजों के परिजनों को मुआवजा (Compensation) दिया जाना चाहिए. उक्त मुआवजा डेंगू के नियंत्रण नियमों का पालन नहीं किये जाने वाले लोगों से वसूल कर उन्हें दंडित किया जाये. साथ ही उक्त समय में नियंत्रण कार्य में जुटे मेडिकल, पैरा मेडिकल, सफाई व अन्य कर्मचारियों की हड़ताल (Stop Strike) पर रोक लगाई जाये.

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ये याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि मप्र व जबलपुर जिले (Jabalpur Dengue) में डेंगू विकराल रूप धारण कर लिया है, ऐसे समय में हमेशा के उपायों के साथ ही विशेष उपाय लागू किया जाना जरूरी है. आवेदकों का कहना है कि बीमारी रोकने के वर्तमान कानूनी नियमों के अलावा सरल, अल्प समयावधि के विशेष नियमों को लागू करना चाहिये था, लेकिन राज्य सरकार पूर्णत: असफल हो गई है.

याचिका में मांग की गई है कि इन विशेष परिस्थितियों में हर जिला स्तर पर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाये, नगरों में बनी वार्ड कमेटियां व मोहल्ला कमेटियों को भी इस बीमारी के नियंत्रण कार्य में शामिल किया जाये. आरोप है कि पूरे प्रदेश के शहरों में जगह-जगह पानी भरा हुआ है. याचिका के साथ सीवर लाइन के गड्डों-नालों में भरे पानी के फोटोग्राफ्स भी पेश किये गये हैं. उक्त मामले में इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रभात यादव पैरवी करेंगे.

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