जबलपुर। नगर निगम के वार्ड नंबर 79 उमरिया में गौशाला निर्माण के लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का पालन किये बगैर निर्माण की अनुमति दिये जाने को चुनौती दी गई है. इस मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी गंभीरता से लिया है. एनजीटी के न्यायिक सदस्य शिवकुमार सिंह व एक्सपर्ट मेंबर अरुण कुमार वर्मा की बेंच ने पीसीबी को कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये हैं, इसके साथ ही नगर निगम को जवाब पेश करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की है.
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नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से एनजीटी में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जबलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर-79 उमरिया में गौशाला निर्माण के पूर्व कोई अनुमति नहीं ली गई है, इतना ही नहीं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया है. उक्त मामले में पूर्व में एनजीटी ने कलेक्टर को जांचकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, साथ ही नगर निगम को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का आदेश जारी किया था. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात यादव पैरवी कर रहे हैं.