जबलपुर। मध्य प्रदेश में 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग सहित 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया है. जिसकी अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी.
छिंदवाड़ा निवासी महिला अधिवक्ता आराधना भार्गव की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये सुनवाई की है. महिला अधिवक्ता आराधना भार्गव ने पूर्व मंत्रियों के मामले को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका में दखल देने से मना कर दिया कि यह पूरा मामला मध्य प्रदेश का है, इसलिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा.
महिला अधिवक्ता आराधना भार्गव ने 6 अक्टूबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर याचिका लगाई. इस याचिका में हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया है. सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि यह पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम आर्टिकल 164(4) का उल्लंघन है. याचिकाकर्ता आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट से सभी 14 मंत्रियों के पद से निलंबन की मांग भी की है. हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग सहित सभी 14 मंत्रियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.
दरअसल शिवराज सरकार में 14 पूर्व विधायक को मंत्री बनाया गया है. इनमें इंदल सिंह कंसाना, सुरेश धाकड़, बृजेंद्र सिंह यादव, तुलसीराम सिलावट, गिर्राज दंडोतिया, गोविंद सिंह राजपूत, ओपीएस भदोरिया, डॉ प्रभु राम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरदीप सिंह डंग और बिसाहूलाल सिंह का नाम शामिल है. वहीं इनमें से दो मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद छोड़ दिया है.