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Jabalpur High Court: पुलिस ने दर्ज किया नाखून की खरोंच पर हत्या के प्रयास का मामला, कोर्ट ने भेजा नोटिस - जबलपुर समाचार

जबलपुर कोर्ट ने भोपाल पुलिस आयुक्त और गृह सचिव समेत अन्य को एक हत्या के प्रयास के मामले में दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है. मामला भोपाल के अशोका गार्डन से जुड़ा है.

jabalpur high court
जबलपुर कोर्ट ने भोपाल पुलिस को नोटिस जारी किया
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Published : Feb 14, 2023, 10:25 PM IST

जबलपुर। नाखून की खरोंच लगने पर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने दबाव में उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की. याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल की एकलपीठ ने गृह सचिव, पुलिस आयुक्त भोपाल सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता भोपाल निवासी मोना वर्मा स्वास्थ विभाग में डाटा एंट्री वर्ग 3 में पदस्थ है. दायर की गई याचिका में कहा गया था कि मेडिकल रिपोर्ट में मामूली चोट का उल्लेख करने के बावजूद भी उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर लिया गया था.

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अवैध निर्माण को लेकर विवाद: अशोका गार्डन पुलिस थाना क्षेत्र में उन्होने साल 2015 में मकान बनाया था. पड़ोस में रहने वाले दिनेश शुक्ला समेत कई लोग अपशब्द कहते थे. वह धोबी वर्ग से आती हैं इसलिए उनको जातिसूचक गाली दी जाती थी. अवैध निर्माण करने को लेकर हुए विवाद में एक दिन दोनों पक्षों मेे मारपीट हो गई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर दूशरे पक्ष के सदस्यों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की थी. जिसको लेकर दूशरे पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

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मामूली चोट पर हत्या का मामला: पुलिस ने 29 नवम्बर को उनके खिलाफ धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया था. पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी 13 अक्टूबर को बताई गई. मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ नाखून की खरोंच बताई गई थी. याचिका में कहा गया था कि उसके साथ हुई घटना के संबंध में उन्होने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व सीएम हेल्प लाईन में आवेदन किया था,परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई. मेडिकल रिपोर्ट में मामूली चोट का उल्लेख करने के बावजूद भी उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर लिया गया. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जबलपुर। नाखून की खरोंच लगने पर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने दबाव में उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की. याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल की एकलपीठ ने गृह सचिव, पुलिस आयुक्त भोपाल सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता भोपाल निवासी मोना वर्मा स्वास्थ विभाग में डाटा एंट्री वर्ग 3 में पदस्थ है. दायर की गई याचिका में कहा गया था कि मेडिकल रिपोर्ट में मामूली चोट का उल्लेख करने के बावजूद भी उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर लिया गया था.

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मामूली चोट पर हत्या का मामला: पुलिस ने 29 नवम्बर को उनके खिलाफ धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया था. पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी 13 अक्टूबर को बताई गई. मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ नाखून की खरोंच बताई गई थी. याचिका में कहा गया था कि उसके साथ हुई घटना के संबंध में उन्होने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व सीएम हेल्प लाईन में आवेदन किया था,परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई. मेडिकल रिपोर्ट में मामूली चोट का उल्लेख करने के बावजूद भी उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर लिया गया. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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