जबलपुर। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले को लेकर दो आरोपियों सरबजीत सिंह मोखा और दवा सप्लायर देवेश चौरसिया पर एनएसए लगाया गया था. जिसके खिलाफ सरबजीत और देवेश ने जबलपुर हाईकोर्ट का रुख किया और इसके खिलाफ याचिका दायर की है. जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की. सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों के वकीलों ने बहस की. जहां सरबजीत और देवेश के वकील ने एसएसए हटाने की मांग की तो सरकार के वकील ने इसका विरोध किया. सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने मामले में जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की. जिस पर कोर्ट ने विचार कर हामी भरी और सरकार को दो हफ्ते का समय दिया. अब अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी.
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जस्टिस प्रकाष श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने की सुनवाई
गौरतलब है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में एनएसए को चुनौती देते हुए सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा और दवा सप्लायर देवेश चैरसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रकाष श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने सरकार के आग्रह पर दो सप्ताह का समय दिया है.