जबलपुर। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण, ग्राम पंचायत के कुएं के पानी पर कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस मोहम्मज रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मंगलवार को दोनों पक्षों के तर्क पूरे होने पर न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.
यह जनहित याचिका समाधी रोड चहचही-पिंडरई निवासी ग्राम पंच शिववती गौड़ की ओर से दायर की गई है. जिसमें कहा गया कि अनावेदक कमला प्रसाद यादव और चंद्रिका प्रसाद ने चहचही-पिंडरई मार्ग को बंद कर दिया है.आरोप है कि अनावेदकों ने करीब 26 एकड़ जमीन में अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है. इसके अलावा जिस कुएं से पूरे ग्राम पंचायत को पीने के पानी सप्लाई होती है, उस पर जबरन मशीन डालकर उसका प्रयोग डेयरी के उपयोग के किया जा रहा है.
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मामले की शिकायत पर 23 नवंबर 2020 को कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के आदेश देते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे. इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद धारा 188 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिये थे.इसके बाद भी पुलिस ने अनावेदकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की. जिसके बाद ये जनहित याचिका दायर की गई है.