जबलपुर। दमोह के हटा तहसील में व्याप्त अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि साल 2014 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे. प्रशासन ने भी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में आदेश जारी किये थे. लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई.
- अतिक्रमण मामले की कलेक्टर करें जांच- HC
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को अतिक्रमण के संबंध में जिला कलेक्टर को बिंदुवार जानकारी देने के निर्देश दिये हैं.