जबलपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के तहत देश की जेलों में बंद कैदियों से उनके परिजन नहीं मिल पा रहे थे. लेकिन अब 1 नंवबर से कैदियों के परिजन उनसे मिल सकेंगे. अनलॉक के तहत शासन ने ये आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब दोबारा जेल में बंद कैदियों से मुलाकात का सिलसिला शुरु हो जाएगा. हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलान का पालन करना जरूरी होगा.
जेल में बंद कैदियों से मुलाकात के लिए जारी की गई गाइडलाइन के तहत जेल में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था जरूरी है. वहीं अब जेल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए दो से ज्यादा लोगों को मुलाकात नहीं करने दिया जाएगा. इसके अलावा पहले सप्ताह में जहां कैदियों से परिजन दो बार मुलाकात कर सकते थे, अब 15 दिन में एक बार ही मुलाकात कर सकेंगे.
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कोरोना वायरस की वजह से जेल में बंद कैदियों को सात महीने तक लंबा इंतजार करना पड़ा. अब जाकर कैदी अपने परिजनों से मिल पाएंगे. वहीं न्यायालयों के बंद होने की वजह से बहुत सारे कैदियों को जमानत का लाभ नहीं मिल पाया है. फिलहाल इस फैसले से जेल में बंद कैदियों के परिजनों ने राहत की सांस ली है.