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मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, उपभोक्ताओं को मिली राहत

प्रदेश में प्रस्तावित बिजली की मंहगाई फिलहाल टल गई है. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली के दाम करीब 10 फीसदी बढ़ाने की मांग वाली बिजली कंपनियों की याचिका तकनीकि वजहों से रद्द कर दी है.

jabalpur electricity
जबलपुर बिजली
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Published : Jan 27, 2022, 8:41 PM IST

Updated : Jan 27, 2022, 9:13 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है. प्रदेश में प्रस्तावित बिजली की मंहगाई फिलहाल टल गई है. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली (electricity rate in jabalpur) के दाम करीब 10 फीसदी बढ़ाने की मांग वाली बिजली कंपनियों की याचिका तकनीकि वजहों से रद्द कर दी है.

आयोग ने निरस्त कर दी याचिका
बिजली कंपनियों ने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के नियम (electricity regualtion law jabalpur) नोटिफाई होने से पहले ही दाम बढ़ाने की याचिका दायर कर दी थी, जिसे प्रावधानों के खिलाफ मानकर आयोग ने याचिका निरस्त कर दी है. हांलांकि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो तय प्रावधानों का पालन करते हुए नई टैरिफ याचिका दायर करें.

मंहगाई टलने से उपभोक्ताओं को राहत
फिलहाल बिजली की मंहगाई टलने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है. प्रदेश में बिजली की दरें तय करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 3 दिसंबर 2021 को नोटिफाई किया गया था. इससे पहले ही 30 नवंबर को बिजली कंपनियों ने बिजली की दरें बढ़ाने की याचिका दायर कर दी थी. इसके खिलाफ पहले आपत्तियां भी दायर की गईं थीं.

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नियामक आयोग ने कंपनियों की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली थीं. 8 से 10 फरवरी तक जनसुनवाई भी तय कर दी थी. अब आयोग ने सुनवाई करते हुए कंपनियों की टैरिफ याचिका को प्रावधानों के खिलाफ पाया है और तकनीकि आधार पर इसे वापिस कर दिया है.

जबलपुर। मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है. प्रदेश में प्रस्तावित बिजली की मंहगाई फिलहाल टल गई है. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली (electricity rate in jabalpur) के दाम करीब 10 फीसदी बढ़ाने की मांग वाली बिजली कंपनियों की याचिका तकनीकि वजहों से रद्द कर दी है.

आयोग ने निरस्त कर दी याचिका
बिजली कंपनियों ने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के नियम (electricity regualtion law jabalpur) नोटिफाई होने से पहले ही दाम बढ़ाने की याचिका दायर कर दी थी, जिसे प्रावधानों के खिलाफ मानकर आयोग ने याचिका निरस्त कर दी है. हांलांकि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो तय प्रावधानों का पालन करते हुए नई टैरिफ याचिका दायर करें.

मंहगाई टलने से उपभोक्ताओं को राहत
फिलहाल बिजली की मंहगाई टलने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है. प्रदेश में बिजली की दरें तय करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 3 दिसंबर 2021 को नोटिफाई किया गया था. इससे पहले ही 30 नवंबर को बिजली कंपनियों ने बिजली की दरें बढ़ाने की याचिका दायर कर दी थी. इसके खिलाफ पहले आपत्तियां भी दायर की गईं थीं.

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नियामक आयोग ने कंपनियों की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली थीं. 8 से 10 फरवरी तक जनसुनवाई भी तय कर दी थी. अब आयोग ने सुनवाई करते हुए कंपनियों की टैरिफ याचिका को प्रावधानों के खिलाफ पाया है और तकनीकि आधार पर इसे वापिस कर दिया है.

Last Updated : Jan 27, 2022, 9:13 PM IST
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