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इंदौर हाईकोर्ट का अनोखा फैसला: 2 महीने में शादी करने की शर्त पर आरोपी को मिली जमानत - दो माह में शादी करने पर बेल

इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह पीड़ित महिला से शादी करके दो महीने के अंदर शादी के दस्तावेज पेश करे और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत खुद ही निरस्त हो जाएगी.

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इंदौर हाईकोर्ट
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Published : Sep 4, 2020, 9:32 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 10:34 PM IST

इंदौर। मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह पीड़ित महिला से शादी करके दो महीने के अंदर शादी के दस्तावेज पेश करे और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत खुद ही निरस्त हो जाएगी. ये पूरा मामला देवास के सिटी कोतवाली इलाके का है जहां 2017 से आरोपी और महिला रिलेशनशिप में थे। आरोपी के झांसे में आकर महिला ने जनवरी 2020 में पति से तलाक ले लिया था.

इंदौर हाईकोर्ट
अधिवक्ता सुधांशु व्यास के मुताबिक देवास के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला तब खास हो गया जब हाईकोर्ट में अपराधी द्वारा बेल एप्लीकेशन लगाई गई और कोर्ट ने इस शर्त पर बेल देने के लिए कहा कि जिस महिला के साथ में उसने दुष्कर्म किया था उस महिला से वह 2 महीने के भीतर शादी कर दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दें, इसके बाद में परमानेंट बेल दे दी जाएगी.

बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला पहले से ही शादीशुदा थी और आरोपी ने महिला को अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ रिश्ते बनाए, इसके साथ ही शादी करने का वादा कर महिला का पति से तलाक उसने जबरदस्ती करा दिया. महिला ने जब पति से तलाक ले लिया, तब आरोपी ने उससे शादी करने से मना कर दिया. जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई है.

वहीं अब आरोपी ने ही महिला से जब शादी करने का एक बार फिर आश्वासन दिया है, जिसके बाद महिला ने भी कोर्ट में पत्र देकर कहा है कि वह आरोपी से शादी के लिए तैयार है. और उसे उसकी जमानत से भी कोई ऐतराज नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि यदि वह शादी कर लेता है तो उसे 2 माह का समय दिया जाता है और 2 माह की टेंपरेरी बेल दी जाती है. और शादी के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उसे परमानेंट बेल दे दी जाएगी.

इंदौर। मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह पीड़ित महिला से शादी करके दो महीने के अंदर शादी के दस्तावेज पेश करे और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत खुद ही निरस्त हो जाएगी. ये पूरा मामला देवास के सिटी कोतवाली इलाके का है जहां 2017 से आरोपी और महिला रिलेशनशिप में थे। आरोपी के झांसे में आकर महिला ने जनवरी 2020 में पति से तलाक ले लिया था.

इंदौर हाईकोर्ट
अधिवक्ता सुधांशु व्यास के मुताबिक देवास के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला तब खास हो गया जब हाईकोर्ट में अपराधी द्वारा बेल एप्लीकेशन लगाई गई और कोर्ट ने इस शर्त पर बेल देने के लिए कहा कि जिस महिला के साथ में उसने दुष्कर्म किया था उस महिला से वह 2 महीने के भीतर शादी कर दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दें, इसके बाद में परमानेंट बेल दे दी जाएगी.

बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला पहले से ही शादीशुदा थी और आरोपी ने महिला को अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ रिश्ते बनाए, इसके साथ ही शादी करने का वादा कर महिला का पति से तलाक उसने जबरदस्ती करा दिया. महिला ने जब पति से तलाक ले लिया, तब आरोपी ने उससे शादी करने से मना कर दिया. जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई है.

वहीं अब आरोपी ने ही महिला से जब शादी करने का एक बार फिर आश्वासन दिया है, जिसके बाद महिला ने भी कोर्ट में पत्र देकर कहा है कि वह आरोपी से शादी के लिए तैयार है. और उसे उसकी जमानत से भी कोई ऐतराज नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि यदि वह शादी कर लेता है तो उसे 2 माह का समय दिया जाता है और 2 माह की टेंपरेरी बेल दी जाती है. और शादी के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उसे परमानेंट बेल दे दी जाएगी.

Last Updated : Sep 4, 2020, 10:34 PM IST
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