इंदौर/ भोपाल। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक जिन महत्वपूर्ण बाजारों में आतिशबाजी से आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है, सिर्फ उन क्षेत्रों में धारा-144 के अंतर्गत आतिशबाजी प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश जारी किये हैं. आदेशानुसार एम टी क्लॉथ मार्केट एवं शीतला माता बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं छोड़ेंगे जा सकेंगे और ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी. वहीं, राजधानी भोपाल में भी जिला प्रशासन द्वारा आतिशबाजी की दुकानों व आतिशबाजी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
इन बाजारों में नहीं चलेंगे पटाखे : इसी तरह बड़े सराफा एवं छोटे सराफा मुख्य सड़क पर भी किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा ना ही आतिशबाजी कराई जाएगी तथा ना ही पटाखे छोड़े जाएंगे.खजूरी बाजार (बुक मार्केट), क्लॉथ मार्केट, मालवामिल चौराहा, पाटनीपुरा चौराहा, आनंद बाजार, सियागंज, महारानी रोड (इलेक्ट्रिक मार्केट) आदि क्षेत्र में भी पटाखे नहीं छोड़े जा सकेंगे तथा ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी.
राजधानी भोपाल में भी सख्ती : राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा आतिशबाजी की दुकानों व आतिशबाजी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. भोपाल कलेक्टर लवानिया ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी आतिशबाजी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि विस्फोटक, अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाए. सभी दुकानों का निरीक्षण करने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के नेतृत्व मे दल का गठन किया गया है. टीम को क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी एवं विस्फोटक नियंत्रक विभाग के अधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे.
शर्तों का उल्लंघन करने पर निरस्त हो जाएगा लाइसेंस : भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि जो 125 डीबी या 145 पीके से अधिक का ध्वनिमान 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न करती है. ऐसी आतिशबाजी का निर्माण, विक्रय एवं प्रयोग प्रतिबंधित है. न तो इसका विक्रय किया जा सकेगा. न ही इसका भण्डारण किया जा सकेगा. साथ ही सीरीज बम तथा सुतली बम का भी न तो विक्रय किया जाएगा तथा न ही भण्डारण किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि विस्फोटक नियम-2008 अनुसार थोक आतिशबाजी 1500 केजी एवं 500 केजी की दो दुकानों के मध्यम 15 मीटर की दूरी होना आवश्यक है. कलेक्टर लवानिया ने बताया कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करें. (MP Fireworks banned) (important markets of Indore) (Section 144 implemented) (Administration strict in Bhopal too)