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भू-माफिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

इंदौर जिला कोर्ट ने एक भू-माफिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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Published : Feb 25, 2021, 12:29 PM IST

indore district court
इंदौर जिला कोर्ट

इंदौर। जिला प्रशासन जिस तरह से एक के बाद एक कई भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद भू-माफियाओं ने कार्रवाई से बचते हुए हैं कोर्ट में गुहार लगाना शुरू कर दिया है. इस कड़ी में एक भू-माफिया ने इंदौर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया.

खारिज की याचिका

भू-माफिया ओमप्रकाश धनवानी ने इंदौर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत पेश की, जिस पर सुनवाई होने के बाद जिला कोर्ट ने धनवानी की याचिका खारिज कर दी. साथ ही धनवानी ने अपनी याचिका में यह उल्लेख किया कि पुलिस बिना कोई जांच-पड़ताल करे ही उन पर कार्रवाई कर रही है जो कि गलत है. इस पूरे मामले में उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए, लेकिन अभियोजन अधिकारी विमल कुमार मिश्र ने तर्क रखा कि भू-माफिया ने कृषि भूमि में गलत तरीके से धोखाधड़ी कर जमीनों की हेराफेरी की है. इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए जिला कोर्ट ने भू-माफिया की याचिका खारिज कर दी.

कई और भू-माफियाओं पर पुलिस ने की करवाई

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कई भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है. कार्रवाई को देखते हुए कई भू-माफिया फरार हो गए हैं तो कई भू-माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है. जो फरार भू-माफिया हैं, उन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है. वहीं कई शातिर भू-माफिया पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अग्रिम जमानत कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं. हालांकि, ये पहला मामला है जब किसी भूमाफिया ने अग्रिम जमानत के लिए इंदौर की जिला कोर्ट में याचिका पेश की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है.

जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा तो दोषी ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

इंदौर जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है. फिलहाल कई भू-माफिया अब भी फरार चल रहे हैं, जो कोर्ट की सहायता ले सकते हैं.

इंदौर। जिला प्रशासन जिस तरह से एक के बाद एक कई भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद भू-माफियाओं ने कार्रवाई से बचते हुए हैं कोर्ट में गुहार लगाना शुरू कर दिया है. इस कड़ी में एक भू-माफिया ने इंदौर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया.

खारिज की याचिका

भू-माफिया ओमप्रकाश धनवानी ने इंदौर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत पेश की, जिस पर सुनवाई होने के बाद जिला कोर्ट ने धनवानी की याचिका खारिज कर दी. साथ ही धनवानी ने अपनी याचिका में यह उल्लेख किया कि पुलिस बिना कोई जांच-पड़ताल करे ही उन पर कार्रवाई कर रही है जो कि गलत है. इस पूरे मामले में उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए, लेकिन अभियोजन अधिकारी विमल कुमार मिश्र ने तर्क रखा कि भू-माफिया ने कृषि भूमि में गलत तरीके से धोखाधड़ी कर जमीनों की हेराफेरी की है. इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए जिला कोर्ट ने भू-माफिया की याचिका खारिज कर दी.

कई और भू-माफियाओं पर पुलिस ने की करवाई

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कई भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है. कार्रवाई को देखते हुए कई भू-माफिया फरार हो गए हैं तो कई भू-माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है. जो फरार भू-माफिया हैं, उन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है. वहीं कई शातिर भू-माफिया पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अग्रिम जमानत कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं. हालांकि, ये पहला मामला है जब किसी भूमाफिया ने अग्रिम जमानत के लिए इंदौर की जिला कोर्ट में याचिका पेश की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है.

जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा तो दोषी ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

इंदौर जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है. फिलहाल कई भू-माफिया अब भी फरार चल रहे हैं, जो कोर्ट की सहायता ले सकते हैं.

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