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धर्मांतरण कराने वालों की जमानत याचिका खारिज - इंदौर न्यूज

इंदौर जिला कोर्ट ने धर्मांतरण करवाने वालों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पिछले दिनों पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण कराने के मामला में केस दर्ज किया था. जिसमें से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल 2 लोग फरार चल रहे है.

Indore District Court
इंदौर जिला कोर्ट
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Published : Jan 29, 2021, 12:22 PM IST

इंदौर। भवरकुआं थाने के पीछे पिछले दिनों एक संस्था के द्वारा बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवाया जा रहा था. इस पूरे मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिनमें से नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर किया गया था. आरोपियों ने इंदौर जिला कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन पेश किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

जिला कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
भंवरकुआं थाने के पीछे स्थित सत्य प्रकाशन संस्था में 150 ग्रामीणों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था. इसके बाद जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिनमें से 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं. वहीं पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. वहीं इस पूरे मामले में आरोपियों की ओर से इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत आवेदन दिया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

अरोपियों ने रखा अपना पक्ष
इस मामले में आरोपियों की ओर से जमानत आवेदन में यह तर्क रखा गया था कि पुलिस ने बिना जांच के ही कार्रवाई कर दी. फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है. वहीं अभी दो आरोपी फरार चल रहे हैं, उसको देखते हुए कोर्ट ने आरोपियों की जमानत आवेदन खारिज कर दी है. वहीं पुलिस भी इस मामले में लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और फरार दो आरोपियों की तलाश कर रही है.

इंदौर। भवरकुआं थाने के पीछे पिछले दिनों एक संस्था के द्वारा बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवाया जा रहा था. इस पूरे मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिनमें से नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर किया गया था. आरोपियों ने इंदौर जिला कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन पेश किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

जिला कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
भंवरकुआं थाने के पीछे स्थित सत्य प्रकाशन संस्था में 150 ग्रामीणों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था. इसके बाद जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिनमें से 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं. वहीं पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. वहीं इस पूरे मामले में आरोपियों की ओर से इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत आवेदन दिया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

अरोपियों ने रखा अपना पक्ष
इस मामले में आरोपियों की ओर से जमानत आवेदन में यह तर्क रखा गया था कि पुलिस ने बिना जांच के ही कार्रवाई कर दी. फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है. वहीं अभी दो आरोपी फरार चल रहे हैं, उसको देखते हुए कोर्ट ने आरोपियों की जमानत आवेदन खारिज कर दी है. वहीं पुलिस भी इस मामले में लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और फरार दो आरोपियों की तलाश कर रही है.

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