हरदा। नगर पालिका परिषद ने धर्मशाला, मैरिज गार्डन, छात्रावास, होटल सहित शहर के 35 रेस्टोरेंट संचालकों को एक नोटिस जारी किया है. नोटिस के जरिए डिस्पोजल सामग्री का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी गयी है. नगर पालिका के आदेश का जो भी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई के तहत 5-10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.
नगर पालिका सीएमओ दिनेश मिश्रा ने बताया कि डिस्पोजल का उपयोग करने के बाद उन्हें नालियों में फेंक दिया जाता है, जिससे नालियां चोक हो जाती हैं. जिससे बारिश के दिनों में पानी घरों में आ जाता है. मच्छर ओर मक्खियों के पनपने की आशंका बढ़ जाती है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुये नोटिस जारी किये गये हैं.
होटल संचालकों का कहना है कि उनके द्वारा भवन किराए पर दिया जाता है. आयोजकों को डिस्पोजल का उपयोग नहीं करने को भी कहा जाता है, इसके बाद भी लोग डिस्पोजल सामग्री का उपयोग करते हैं.
नगर के बाजारों में डिस्पोजल सामग्री की बड़ी-बड़ी दुकाने संचालित हो रही हैं. यदि इन दुकानों पर डिस्पोजल बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो किसी भी परिसर में डिस्पोजल का उपयोग बंद हो सकता है, लेकिन नगर पालिका परिषद के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर महज औपचारिकता पूरी की जा रही है.