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सावधानः डिस्पोजल का उपयोग करने पर लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना

नगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया है. नोटिस के तहत अगर होटल संचालकों ने डिस्पोजल का उपयोग किया तो उन पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी होगा.

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Published : May 15, 2019, 12:02 AM IST

हरदा

हरदा। नगर पालिका परिषद ने धर्मशाला, मैरिज गार्डन, छात्रावास, होटल सहित शहर के 35 रेस्टोरेंट संचालकों को एक नोटिस जारी किया है. नोटिस के जरिए डिस्पोजल सामग्री का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी गयी है. नगर पालिका के आदेश का जो भी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई के तहत 5-10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.

डिस्पोजल का उपयोग किया तो लग सकता है 10 हजार का जुर्माना

नगर पालिका सीएमओ दिनेश मिश्रा ने बताया कि डिस्पोजल का उपयोग करने के बाद उन्हें नालियों में फेंक दिया जाता है, जिससे नालियां चोक हो जाती हैं. जिससे बारिश के दिनों में पानी घरों में आ जाता है. मच्छर ओर मक्खियों के पनपने की आशंका बढ़ जाती है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुये नोटिस जारी किये गये हैं.

होटल संचालकों का कहना है कि उनके द्वारा भवन किराए पर दिया जाता है. आयोजकों को डिस्पोजल का उपयोग नहीं करने को भी कहा जाता है, इसके बाद भी लोग डिस्पोजल सामग्री का उपयोग करते हैं.

नगर के बाजारों में डिस्पोजल सामग्री की बड़ी-बड़ी दुकाने संचालित हो रही हैं. यदि इन दुकानों पर डिस्पोजल बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो किसी भी परिसर में डिस्पोजल का उपयोग बंद हो सकता है, लेकिन नगर पालिका परिषद के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर महज औपचारिकता पूरी की जा रही है.

हरदा। नगर पालिका परिषद ने धर्मशाला, मैरिज गार्डन, छात्रावास, होटल सहित शहर के 35 रेस्टोरेंट संचालकों को एक नोटिस जारी किया है. नोटिस के जरिए डिस्पोजल सामग्री का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी गयी है. नगर पालिका के आदेश का जो भी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई के तहत 5-10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.

डिस्पोजल का उपयोग किया तो लग सकता है 10 हजार का जुर्माना

नगर पालिका सीएमओ दिनेश मिश्रा ने बताया कि डिस्पोजल का उपयोग करने के बाद उन्हें नालियों में फेंक दिया जाता है, जिससे नालियां चोक हो जाती हैं. जिससे बारिश के दिनों में पानी घरों में आ जाता है. मच्छर ओर मक्खियों के पनपने की आशंका बढ़ जाती है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुये नोटिस जारी किये गये हैं.

होटल संचालकों का कहना है कि उनके द्वारा भवन किराए पर दिया जाता है. आयोजकों को डिस्पोजल का उपयोग नहीं करने को भी कहा जाता है, इसके बाद भी लोग डिस्पोजल सामग्री का उपयोग करते हैं.

नगर के बाजारों में डिस्पोजल सामग्री की बड़ी-बड़ी दुकाने संचालित हो रही हैं. यदि इन दुकानों पर डिस्पोजल बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो किसी भी परिसर में डिस्पोजल का उपयोग बंद हो सकता है, लेकिन नगर पालिका परिषद के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर महज औपचारिकता पूरी की जा रही है.

Intro:हरदा नगर पालिका परिषद के द्वारा 9 मई को एक नोटिस जारी कर नगर की विभिन्न धर्मशालाओं, मैरिज गार्डन, छात्रावासों,होटलों,रेस्टोरेंट के संचालको को नोटिस जारी करके उनके परिसर में डिस्पोजल सामग्री का उपयोग नही करने की चेतावनी दी गई है।साथ ही नोटिस के पालन नहीं करने को लेकर 5 हजार से लेकर 10 हजार तक के जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है।उधर इन सस्थानों के संचालकों का कहना है कि उनके द्वारा भवन किराए पर दिया जाता है ओर आयोजको को डिस्पोजल का उपयोग नही करने को भी कहा जाता है।लेकिन इसके बाद भी लोगों के द्वारा डिस्पोजल सामग्री को उपयोग में लाया जाता है।लेकिन वे आयोजको पर किसी भी तरह की कार्यवाही करने में अक्षम होते हैं।


Body:नगर पालिका सीएमओ दिनेश मिश्रा ने बताया कि डिस्पोजल का उपयोग करने के बाद उन्हें नालियों में फेंक दिया जाता है।जिससे नालियां चौक हो जाती है।वही बारिश के दिनों में नालियों के चौक होने की वजह से बारिश का पानी घरों में आ जाता है।वही जिले को हैजा अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है।नालियों के चौक होने से मच्छर ओर मक्खियों के पनपने की सम्भवना बढ़ जाती है।इसी बात को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किए गए हैं।
बाइट- दिनेश मिश्रा
सीएमओ,नगर पालिका, हरदा


Conclusion:नगर पालिका परिषद के द्वारा भी शादी विवाह के सीजन खत्म होने आने के बाद नोटिस जारी किया गया है।जबकि शादी का सीजन देवउठनी एकादशी के बाद से ही शुरू हो जाता है।वही नगर के बाजारों में डिस्पोजल सामग्री की बड़ी बड़ी दुकाने संचालित हो रही है।यदि इन दुकानों पर डिस्पोजल बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो फिर किसी भी परिसर में डिस्पोजल का उपयोग स्वतः ही बंद हो सकता है।लेकिन नगर पालिका परिषद के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर महज औपचारिकता पूरी की जा रही है।
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