ग्वालियर। पुलिस विभाग से रिटायर हो चुके एक सब इंस्पेक्टर को समय पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिए जाने पर जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एडीजी इंटेलिजेंस आदर्श कटियार को तलब किया है. उनसे कहा गया है कि वह पदोन्नति के मामले में या तो 15 दिन के अंदर कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करें. नहीं तो अगली सुनवाई पर वे खुद मौजूद रहें.
दरअसल लक्ष्मण सिंह राठौर पुलिस विभाग में पदस्थ थे. वह हेड कांस्टेबल के रूप में विभाग में 1982 से भर्ती हुए थे. उन्हें 2002 में एएसआई के रूप में पदोन्नत किया जाना था, लेकिन नहीं किया गया. उनके जूनियर को प्रमोशन मिल गया. इस बात को लेकर राठौर ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, तब कहीं जाकर पुलिस विभाग ने हेड कांस्टेबल को एएसआई के रूप में पदोन्नत कर दिया. लेकिन उसके बाद के प्रमोशन यानी 2007 में सब इंस्पेक्टर और 2013 में इंस्पेक्टर का प्रमोशन नहीं दिया गया. इस बीच पुलिस द्वारा यह बताया गया कि 2004 और 2005 की वार्षिक टीम राठौर की नहीं मिल रही है.
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याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि इसके लिए वह जिम्मेवार नहीं है, बल्कि विभाग को उसकी जिम्मेदारी वहन करना थी. बाद में हाईकोर्ट के कहने पर उसे सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन 2013 में मिल गया. लेकिन फिर उसका प्रमोशन इंस्पेक्टर के रूप में नहीं दिया गया. इस दौरान वह पिछले साल 30 जून 2020 को रिटायर्ड भी हो गया. अब उसने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर अपने ही विभाग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि उनके मुवक्किल को 2002 2007 और 2013 में नियमानुसार पदोन्नत करना था, जब 2009 में याचिका दाखिल की तब उन्हें 2002 से प्रमोशन एसआई के रूप में मिला.
बाद में 2011 में सब इंस्पेक्टर के रूप में प्रमोशन मिला, लेकिन 2013 से इंस्पेक्टर के रूप में मिलने वाला प्रमोशन नहीं दिया गया. इससे उसके हित लाभ प्रभावित हुए हैं. अब इस मामले में एडीजी आदर्श कटिहार को न्यायालय ने तलब किया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब मार्च के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है.