ग्वालियर। मध्यप्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें गृहमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि कोरोना काल में उन्होंने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, और न ही मास्क लगाया है. जबकि इन्हीं नियमों का पालन नहीं करने पर कई लोगों के चालान काटे गए और जुर्माना भी लगाया गया है.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ इस मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
मध्यप्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, गृहमंत्री पर आरोप है कि कोरोना काल में उन्होंने ग्वालियर प्रवास के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है. इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा
ग्वालियर। मध्यप्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें गृहमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि कोरोना काल में उन्होंने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, और न ही मास्क लगाया है. जबकि इन्हीं नियमों का पालन नहीं करने पर कई लोगों के चालान काटे गए और जुर्माना भी लगाया गया है.
Last Updated : Jul 6, 2020, 9:06 PM IST