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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ इस मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित - Gwalior News

मध्यप्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, गृहमंत्री पर आरोप है कि कोरोना काल में उन्होंने ग्वालियर प्रवास के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है. इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Home Minister Narottam Mishra
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा
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Published : Jul 6, 2020, 8:56 PM IST

Updated : Jul 6, 2020, 9:06 PM IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें गृहमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि कोरोना काल में उन्होंने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, और न ही मास्क लगाया है. जबकि इन्हीं नियमों का पालन नहीं करने पर कई लोगों के चालान काटे गए और जुर्माना भी लगाया गया है.

नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई
दरअसल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता उमेश बोहरे ने गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के 7 जून को ग्वालियर दौरे का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने अब तक चार बार प्रत्येक रविवार को ग्वालियर प्रवास पर आए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी मास्क नहीं लगाया है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील कर रही है, और इसे धारा 188 के तहत अपराध माना गया है.अधिवक्ता उमेश बोहरे का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.बता दें कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि पिछले एक महीने से प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रत्येक रविवार को ग्वालियर आते रहे हैं. इस दौरान सांसद और पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों से मुलाकात की है.

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें गृहमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि कोरोना काल में उन्होंने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, और न ही मास्क लगाया है. जबकि इन्हीं नियमों का पालन नहीं करने पर कई लोगों के चालान काटे गए और जुर्माना भी लगाया गया है.

नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई
दरअसल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता उमेश बोहरे ने गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के 7 जून को ग्वालियर दौरे का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने अब तक चार बार प्रत्येक रविवार को ग्वालियर प्रवास पर आए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी मास्क नहीं लगाया है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील कर रही है, और इसे धारा 188 के तहत अपराध माना गया है.अधिवक्ता उमेश बोहरे का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.बता दें कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि पिछले एक महीने से प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रत्येक रविवार को ग्वालियर आते रहे हैं. इस दौरान सांसद और पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों से मुलाकात की है.
Last Updated : Jul 6, 2020, 9:06 PM IST
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