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4 साल बाद 5 साल की मासूम को मिला न्याय, 20 हजार जुर्माने के साथ गुनहगार को उम्रकैद - 20 हजार रुपए जुर्माना

ग्वालियर न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

ग्वालियर कोर्ट
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Published : Jul 3, 2019, 8:54 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.


घटना ग्वालियर के जनकगंज की साल 2015 की है, जहां पांच साल की मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोसी उसे बातों में बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मासूम पेट्रोल पंप के पास कुछ राहगीरों को लहूलुहान हालत में मिली थी. उन्होंने बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया था.

रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

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मासूम को होश में आने का बाद आरोपी की पहचान की गयी थी. मासूम के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.


घटना ग्वालियर के जनकगंज की साल 2015 की है, जहां पांच साल की मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोसी उसे बातों में बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मासूम पेट्रोल पंप के पास कुछ राहगीरों को लहूलुहान हालत में मिली थी. उन्होंने बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया था.

रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

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मासूम को होश में आने का बाद आरोपी की पहचान की गयी थी. मासूम के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय ने शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र में मासूम बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक उम्र कैद की सजा सुनाई है आरोपी पर ₹20000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।


Body:दरअसल 5 साल की मासूम अपने घर से बाहर खेल रही थी तभी पड़ोसी रब्बू उर्फ रवि शर्मा वहां आया और बालिका को बातों में लगा कर लक्ष्मी गंज गल्ला मंडी के पीछे ले गया और झाड़ियों में बालिका के साथ दुष्कर्म कर दिया। घटना 19 अक्टूबर 2015 की है बालिका लहूलुहान हालत में नेहरू पेट्रोल पंप के पास विपिन और श्यामलाल नामक व्यक्तियों को मिली थी जिन्होंने एंबुलेंस की मदद से बालिका को अस्पताल में भर्ती करवाया बाद में लड़की के घर वाले भी पहुंच गए कई दिनों अस्पताल में बालिका का इलाज चला।


Conclusion:होश में आने पर बालिका ने पड़ोसी रवि शर्मा को इस करतूत के लिए जिम्मेदार बताया उसके खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय में अपहरण पॉस्को दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया बालिका ने आरोपी की पहचान की और अभियोजन पक्ष ने रवि शर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए । इसके चलते न्यायालय ने आरोपी रवि शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई और ₹20000 का हर्जाना लगाया। घटना के बाद कुछ समय तक फरार रहे रवि को बाद में जनक गंज पुलिस ने पकड़ लिया तब से वह अभी तक जेल में है।
बाईट- मनोज जैन.....शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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