ETV Bharat / state

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

author img

By

Published : Dec 26, 2019, 12:18 PM IST

ग्वालियर जिला न्यायालय में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.

10 years in jail for kidnapping and rape accused
अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने दलित नाबालिग लड़की का अपहरण कर महीनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा


दरअसल डबरा तहसील में रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग जुलाई 2018 में अचानक घर से गायब हो गई थी. पुलिस पूछताछ में पता चला कि गुड़ा-गुड़ी निवासी लाला खान लड़की को अगवा करके ले गया है. दो माह बाद पुलिस ने आरोपी से नाबालिग को बरामद किया. वहीं नाबालिग ने बताया कि इस दौरान उसके साथ आरोपी ने लगातार दुष्कर्म किया.


डबरा पुलिस ने लाला के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन लड़की के शैक्षणिक दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं हो सके. जिसके चलते न्यायालय ने लड़की को नाबालिग माना, लेकिन लाला खान को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने दलित नाबालिग लड़की का अपहरण कर महीनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा


दरअसल डबरा तहसील में रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग जुलाई 2018 में अचानक घर से गायब हो गई थी. पुलिस पूछताछ में पता चला कि गुड़ा-गुड़ी निवासी लाला खान लड़की को अगवा करके ले गया है. दो माह बाद पुलिस ने आरोपी से नाबालिग को बरामद किया. वहीं नाबालिग ने बताया कि इस दौरान उसके साथ आरोपी ने लगातार दुष्कर्म किया.


डबरा पुलिस ने लाला के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन लड़की के शैक्षणिक दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं हो सके. जिसके चलते न्यायालय ने लड़की को नाबालिग माना, लेकिन लाला खान को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर जिला न्यायालय दलित नाबालिग लड़की का कारण अपहरण कर उसके साथ महीनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी लाला खान को 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। उस पर 10000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।


Body:दरअसल डबरा तहसील में रहने वाली 17 साल की नाबालिक लड़की जुलाई 2018 में अचानक अपने घर से गायब हो गई थी पता चला कि ग्वालियर के गुड़ा गुड़ी का नाका क्षेत्र में रहने वाला लाला खान लड़की को अगवा करके ले गया है ।2 महीने बाद लड़की को लाला खान के कब्जे से बरामद किया गया था लड़की ने बताया कि इस दौरान उसके साथ आरोपी द्वारा लगातार दुष्कर्म किया गया।


Conclusion:डबरा पुलिस ने लाला के खिलाफ पास्को अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था लेकिन लड़की के शैक्षणिक दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं हो सके इसलिए न्यायालय ने लड़की को बालिग माना लेकिन लाला खान को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 7 और 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया गया ।
बाइट अभय पाटिल... शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.