ETV Bharat / state

महाराष्ट्र के लिए यात्री बस सेवा प्रतिबंधित, 72 घंटे पहले कोरोना जांच अनिवार्य

21 मार्च से 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बस और महाराष्ट्र जाने वाली यात्री बसों का परिवहन पूर्ण रूप से बंद रहेगा. वहीं डिंडौरी कलेक्टर ने महाराष्ट्र से जिले में आने वाले नागरिकों को यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराना अनिवार्य कर दिया है.

Passenger bus service restricted
यात्री बस सेवा प्रतिबंधित
author img

By

Published : Mar 19, 2021, 11:34 AM IST

भोपाल/डिंडौरी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शिवराज सरकार ने 21 मार्च से 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बसों और महाराष्ट्र को जाने वाली यात्री बसों का परिवहन पूर्ण रूप से बंद कर दिया है. सीएम शिवराज गुरुवार को कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर अहम बैठक की. जिसमें कलेक्टर, कमिश्नर और सीएमएचओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. वहीं दूसरी ओर डिंडौरी कलेक्टर ने महाराष्ट्र से जिले में आने वाले नागरिकों को यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराना अनिवार्य कर दिया है.

  • महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाया है. 21 मार्च से 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बस और महाराष्ट्र जाने वाली यात्री बसों का परिवहन पूर्ण रूप से बंद रहेगा. इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए.

  • 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराना अनिवार्य

डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए धारा 144 के तहत गुरुवार को जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके मुताबिक महाराष्ट्र से जिले में आने वाले नागरिकों को यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराना अनिवार्य है. निगेटिव जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश दिया जाएगा. यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराकर उन्हें 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

Copy of collector's order
कलेक्टर के आदेश की प्रति

कोरोना से 50 वर्षीय महिला की मौत, दो नए केस आए सामने

  • कार्यक्रमों के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. बंद हॉल में आयोजित कार्यकमों में क्षमता से 50 प्रतिशत तक भीड़ जुटाने की अनुमति रहेगी. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए रस्सी का बैरियर और एक-एक गज की दूरी पर सांकेतिक सर्किल बनाना होगा. दुकानदार लगातार मास्क पहनेंगे और ग्राहकों को भी प्रेरित करना होगा. खुले स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैदान के आकार के अनुसार एसडीएम से लिखित अनुमति लेना होगी.

भोपाल/डिंडौरी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शिवराज सरकार ने 21 मार्च से 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बसों और महाराष्ट्र को जाने वाली यात्री बसों का परिवहन पूर्ण रूप से बंद कर दिया है. सीएम शिवराज गुरुवार को कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर अहम बैठक की. जिसमें कलेक्टर, कमिश्नर और सीएमएचओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. वहीं दूसरी ओर डिंडौरी कलेक्टर ने महाराष्ट्र से जिले में आने वाले नागरिकों को यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराना अनिवार्य कर दिया है.

  • महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाया है. 21 मार्च से 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बस और महाराष्ट्र जाने वाली यात्री बसों का परिवहन पूर्ण रूप से बंद रहेगा. इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए.

  • 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराना अनिवार्य

डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए धारा 144 के तहत गुरुवार को जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके मुताबिक महाराष्ट्र से जिले में आने वाले नागरिकों को यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराना अनिवार्य है. निगेटिव जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश दिया जाएगा. यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराकर उन्हें 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

Copy of collector's order
कलेक्टर के आदेश की प्रति

कोरोना से 50 वर्षीय महिला की मौत, दो नए केस आए सामने

  • कार्यक्रमों के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. बंद हॉल में आयोजित कार्यकमों में क्षमता से 50 प्रतिशत तक भीड़ जुटाने की अनुमति रहेगी. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए रस्सी का बैरियर और एक-एक गज की दूरी पर सांकेतिक सर्किल बनाना होगा. दुकानदार लगातार मास्क पहनेंगे और ग्राहकों को भी प्रेरित करना होगा. खुले स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैदान के आकार के अनुसार एसडीएम से लिखित अनुमति लेना होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.