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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जिले में कोर्ट ने 9 वर्षीय बालिका के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 41 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

Court verdict
कोर्ट का फैसला
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Published : Jan 6, 2021, 12:23 AM IST

दतिया। जिले में 9 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 41 हजार रुपय का आर्थिक दंड भी लगाया है. मामला 2019 का है. जब पीड़ित बालिका के माता-पिता खेत पर फसल को काटने गए थे. तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.


विवेचना और जांच के बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराकर पीड़िता के कथनों की वीडियोग्राफी कराई गई. वहीं स्वतंत्र साथियों के कथन लिए गए. पीड़ित आरोपी का डीएनए परीक्षण कराया गया था. अपराध में विवेचना प्रांत विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट दतिया की न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की गई. जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

दतिया। जिले में 9 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 41 हजार रुपय का आर्थिक दंड भी लगाया है. मामला 2019 का है. जब पीड़ित बालिका के माता-पिता खेत पर फसल को काटने गए थे. तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.


विवेचना और जांच के बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराकर पीड़िता के कथनों की वीडियोग्राफी कराई गई. वहीं स्वतंत्र साथियों के कथन लिए गए. पीड़ित आरोपी का डीएनए परीक्षण कराया गया था. अपराध में विवेचना प्रांत विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट दतिया की न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की गई. जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

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