छिन्दवाड़ा। जिले में नगरीय चुनावों के लिए वार्डों का आरक्षण हो चुका है. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 और 1994 के नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है.
इसमें अनुसूचित जाति के लिए वार्ड क्रमांक 11, 18, 22, 23, 45 और 47 आरक्षित किए गए हैं. जिसमें वार्ड क्रमांक 11, 18 और 22 महिलाओं के लिए आरक्षित और वार्ड क्रमांक 23, 45 और 47 मुक्त रहेगा. वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड क्रमांक 01, 3, 9, 10, 16 और 48 आरक्षित किए गए हैं. जिसमें वार्ड क्रमांक 01, 10 और 16 महिला के लिए आरक्षित और वार्ड क्रमांक 3, 9 और 48 मुक्त रहेगा.
इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 2, 6, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 31, 34 और 37 आरक्षित किए गए है. जिसमें वार्ड क्रमांक 2, 6, 12, 26, 34 और 37 महिला के लिए आरक्षित और वार्ड क्रमांक 13, 14, 20, 25, 28 और 31 मुक्त रहेगा. इसी प्रकार अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 4, 5, 7, 8, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 46 आरक्षित किए गए हैं. जिसमें वार्ड क्रमांक 7, 15, 19, 21, 27, 30, 32, 35, 38, 39, 40 और 44 महिलाओं के लिए आरक्षित और वार्ड क्रमांक 4, 5, 8, 17, 24, 29, 33, 36, 41, 42, 43 और 46 मुक्त रहेगा.
आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान संयुक्त कलेक्टर और जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रभारी परियोजना अधिकारी राजेश शाही, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाड़ा अतुल सिंह, नगर निगम छिन्दवाड़ा के आयुक्त हिमांशु सिंह, सहायक आयुक्त रोशन बाथम, जनप्रतिनिधि और नागरिकगण उपस्थित थे.