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छिंदवाड़ा में लम्पी वायरस का अलर्ट, 23 जून तक जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश - छिंदवाड़ा में लम्पी वायरस का अलर्ट

छिंदवाड़ा में लम्पी स्किन डिजीज को लेकर कलेक्टर ने अलर्ट जारी किया है. पशुओं के बाजार और एक साथ घुमाने को लेकर रोक लगा दी गई है. साथ ही इस आदेश का उल्लंघन करने पर व्यक्ति के खिलाफ धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

lumpy virus alert in chhindwara
छिंदवाड़ा में लम्पी वायरस का अलर्ट
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Published : Apr 25, 2023, 9:32 PM IST

chhindwara dm order ban on animal market
छिंदवाड़ा डीएम ने पशु बाजार पर लगाया रोक

छिंदवाड़ा। जिला प्रशासन ने लम्पी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है. कलेक्टर ने जिले में पशु मेला बाजार पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही मवेशियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है. सार्वजनिक तालाबों में भी मवेशियों को छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है. जानकारी के अनुसार लम्पी वायरस की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जिले की पूरी सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

23 जून तक जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश: कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी शीतला पटले ने आदेश जारी करते हुए बताया कि "जिले में पशु मेला, पशु प्रदर्शनी और पशु हाट बाजारों पर रोक लगाना है. पूरे जिला क्षेत्र में पशुओं के परिवहन, अन्य राज्यों, अन्य जिलों से छिंदवाड़ा की सीमा में पशुओं के प्रवेश और पालकों द्वारा पशुओं को जंगलों, सार्वजनिक स्थलों पर चराई व सार्वजनिक जलाशयों में पानी पीने के लिए छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश आम जनता को संबोधित है क्योंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए. इसी वजह से ये आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है."

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आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: इस आदेश का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश आगामी 23 जून तक लागू रहेगा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीतला पटले ने बताया कि ये आदेश पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिया गया है.

chhindwara dm order ban on animal market
छिंदवाड़ा डीएम ने पशु बाजार पर लगाया रोक

छिंदवाड़ा। जिला प्रशासन ने लम्पी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है. कलेक्टर ने जिले में पशु मेला बाजार पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही मवेशियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है. सार्वजनिक तालाबों में भी मवेशियों को छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है. जानकारी के अनुसार लम्पी वायरस की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जिले की पूरी सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

23 जून तक जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश: कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी शीतला पटले ने आदेश जारी करते हुए बताया कि "जिले में पशु मेला, पशु प्रदर्शनी और पशु हाट बाजारों पर रोक लगाना है. पूरे जिला क्षेत्र में पशुओं के परिवहन, अन्य राज्यों, अन्य जिलों से छिंदवाड़ा की सीमा में पशुओं के प्रवेश और पालकों द्वारा पशुओं को जंगलों, सार्वजनिक स्थलों पर चराई व सार्वजनिक जलाशयों में पानी पीने के लिए छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश आम जनता को संबोधित है क्योंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए. इसी वजह से ये आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है."

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आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: इस आदेश का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश आगामी 23 जून तक लागू रहेगा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीतला पटले ने बताया कि ये आदेश पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिया गया है.

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