छिंदवाड़ा। प्रशासन ने कोविड-19 को लेकर एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा. ये आदेश स्थानीय नगरीय निकाय आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है.
राज्य शासन ने कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है. ये बीमारी संक्रमित वस्तु को छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने और थूकने से बहुत तेजी से फैलती है. जिसे देखते हुए प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं.
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मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवकुमार धुर्वे ने बताया कि नगर पालिका के सफाई दरोगा समेत पांच लोगों की टीम पूरे शहर में भ्रमण कर रही है. इस दौरान यदि कोई व्यक्ति तंबाकू सेवन के दौरान थूकते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति से एक हजार रुपए अर्थदंड लिया जाएगा. साथ ही दंडित भी किया जाएगा. यही नहीं दोबारा परेशान करने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस प्रशासन को शिकायत भी की जाएगी.
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मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवकुमार धुर्वे ने कहा कि सभी शहरवासी अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने-अपने घरों में सुरक्षित रहें. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें.