भोपाल। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे. इसके लिए आयोग ने विकासखंडवार चरणों का निर्धारण कर दिया है. इसको लेकर आयोग ने कलेक्टरों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है. जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के चुनाव मत पत्रों से ही कराएं जाएंगे. (local body election in mp)
कलेक्टरों से मांगे प्रस्तावः दरअसल 2022 के परिसीमन के बाद कई जिलों में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार एक से ज्यादा विकासखंडों में हो गया है. इसकी वजह से जिला पंचायत के किसी सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र की कुछ पंचायतें एक विकासखंड में हैं तो कुछ दूसरे विकासखंड में हैं. आयोग ने कलेक्टर को भेजे अपने पत्र में कहा कि ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो गया है, इस प्रकार के प्रकरणों में संबंधित दोनों विकासखंडों में निर्वाचन एक ही दिन कराएं जाएं. इस प्रकार से ओवरलेप हो रहे दो विकासखंड के चुनाव एक साथ कराए जाएं. इससे संबंधित जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का आंशिक परिणाम प्रथम चरण की मतगणना के बाद ही सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, जो संबंधित क्षेत्र के दूसरे चरण आने वाले मतदान को प्रभावित कर सकता है. (supreme court verdict on obc reservation in mp)
आयोग के सचिव राकेश सिंह द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी कलेक्टर अपने जिले के जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में परीक्षण कर लें. यदि ऐसी स्थिति बनती है कि किसी जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक विकास खंड में है तो उस विकास खंड का निर्वाचन एक ही तारीख को कराएं. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों से 22 मई तक प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं. आयोग ने विकासखंडों की चरणवार जानकारी भी कलेक्टरों को भेजी है, और इसकी संशोधित जानकारी मंगाई है.