भोपाल। राज्य शासन ने अनुबंध नहीं होने वाले और निविदा निरस्त होने वाले जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था की है. ऐसे जिलों में पहले से काम कर रहे ठेकेदारों को 10% राशि बढ़ाकर खदानें सौंप दी गई हैं.
स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों के मुताबिक राज्य शासन द्वारा होशंगाबाद, मंडला, अशोकनगर, आगर मालवा और उज्जैन के लिए जल्द ही निविदा जारी की जा रही है. नई रेत नियम के तहत प्राप्त होने वाली निविदा में से भिंड, सीहोर, दतिया, कटनी, हरदा, शिवपुरी, डिंडोरी, सिंगरौली, शहडोल, बैतूल, अलीराजपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, उमरिया और धार जिलों में खदानों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है.
तीन जिलों होशंगाबाद, मंडला और अशोकनगर में निविदा कारों द्वारा अपेक्षित राशि जमा न करने पर निविदा निरस्त कर दी गई थी. इन जिलों में नए निविदा कारों से अनुबंध निष्पादन तक अथवा 1 साल , जो भी पहले हो, उस अवधि से पहले ठेकेदार से पुरानी दर पर 10 फीसदी बढ़ोतरी कर फिर से अनुबंध किया जा सकेगा.