भोपाल। राजधानी में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से कोरोना संक्रमित एडवोकेट पुष्पा मिश्रा की मौत हो गई थी. जिसके बाद एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ जूनियर ने चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश को एक पत्र लिखकर ड्रग इंस्पेक्टर और एसडीएम के खिलाफ धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. जिस पर चीफ जस्टिस ने संचालक स्वास्थ सेवाएं मध्य प्रदेश शासन को एक पत्र जारी किया है और मामले की जानकारी मांगी गई है.
![Order of Chief Justice](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/mp-bho-04-adovocate-deth-bhopal-mp10070_17052021171117_1705f_1621251677_332.jpg)
- 19 अपैल को हुई थी मौत
कोरोना संक्रमित एडवोकेट पुष्पा मिश्रा की रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने के कारण 19 अपैल को मौत हुई थी. जिसके बाद बार एसोसिएशन ने कुछ लोगों पर लापरवाही के आरोप लगाए थे. वहीं, मिश्रा के इलाज के दौरान उनकी बहन लगातार सोशल मीडिया पर और अधिकारियों से अपनी बहन के लिए रेमडेसिविर की मांग कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की. सोशल मीडिया के जरिए बहुत लोगों ने उनकी बहन की मांग को प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वकील पुष्पा मिश्रा को इंजेक्शन नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई.
चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के लिए समिति के गठन की मांग
इस मामले से भोपाल के वकीलों में काफी गुस्सा देखने को मिला और बार एसोसिएशन और जूनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष वकील जावर खान ने मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस को एक शिकायत पत्र लिखकर शिकायत पर संज्ञान लेने की अपील की थी, जिसके बाद अब मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं.