हैदराबाद। अगर आप भी अपने बिलों का भुगतान करने के लिए ऑटो पेमेंट मेथड का प्रयोग करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने नए ऑर्डर्स जारी कर दिये हैं. ऑटो पेमेंट के लिए आरबीआई की इन गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है. आरबीआई के नए आदेश के अनुसार अब आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), या दूसरे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) का इस्तेमाल करके किए गए ट्रांजेक्शन के लिए एक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की जरूरत होगी.
आरबीआई ने बनाए नए नियम
आरबीआई ने ऑटो भुगतान के लिए कई नियम पेश किए हैं. यह नियम एक अक्टूबर यानी शुक्रवार से लागू हो गए हैं. इन नियमों को लेकर बैंकों ने भई अपने ग्राहकों को सूचित करना शुरू कर दिया है. ऐसे में अगर आप Netflix, DTH या दूसरी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको RBI की नई गाइडलाइंस को समझना बेहद जरूरी है.
इन्हें प्रभावित करेगा AFA
आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रीपेड पेमेंट के लिए किए गए ट्रांजेक्शन पर एक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी AFA जरूरी होगा. बेसिकली ये नियम Hot star, Prime Video, Netflix, मोबाइल और DTH रिचार्ज जैसे सर्विस को प्रभावित करेंगे. बिंदूवार समझें...
- एक अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड कोई भी स्थायी निर्देश एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना प्रोसेस नहीं किया जाएगा. यही नहीं बैंक ने कहा कि कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और डिलीट करने के लिए भी AFA की जरूरत होगी.
- ऑटो पे डेबिट से 24 घंटे पहले, ग्राहकों को प्री-डेबिट (एसएमएस/ई-मेल) नोटिफिकेशन मिलेगा. वो प्री-डेबिट कार्ड में दिए गए लिंक से ट्रांजेक्शन/मैंडेट से ऑप्ट-आउट भी कर सकते हैं. वे किसी भी स्थायी निर्देश को मॉडिफाई/कैंसल/व्यू कर सकते हैं.
- फिक्स मैक्सिमम अमाउन्ट से अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए, प्री-डेबिट लिंक में AFA के लिए एक लिंक होगा. 5,000 रुपये से अधिक की अमाउन्ट के रिकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए हर बार AFA की जरूरत होगी.
- अगर पेमेंट के लिए स्थायी निर्देश यूजर के बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हैं, तो कोई बदलाव नहीं होगा. अगर ये ट्रांजेक्शन ग्राहक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर हैं, तो 1 अक्टूबर से उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा.