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कोरोना काल में निगम ने 130 रुपये पंजीयन शुल्क को किया 1100 रुपये

भोपाल नगर निगम ने नवविवाहित दंपतियों के विवाह का पंजीयन शुल्क बढ़ा दिया है. इसमें लेट फीस को भी जोड़ा गया है.

भोपाल नगर निगम
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Published : Apr 10, 2021, 1:54 PM IST

Updated : Apr 10, 2021, 2:03 PM IST

भोपाल। नगर निगम कोरोना काल के बाद अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए नए कदम उठा रहा है, इस बीच एक नए आदेश के अनुसार वर्ष 2020-21 के मुकाबले वर्ष 2021-22 में नवविवाहित दंपतियों के विवाह का पंजीयन शुल्क बढ़ा दिया गया है. ऐसे में अब पंजीयन कराने के लिए नगर निगम को लगभग 1100 रुपए शुल्क चुकाना होगा, जोकि पहले मात्र 130 रुपए हुआ करता था. इतना ही नहीं इसमें लेट फीस को जोड़ा गया है.

भोपाल नगर निगम
भोपाल नगर निगम


विवाह का पंजयीन शुल्क हुआ मंहगा

दरअसल, नगर निगम ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए 9 अप्रैल से एक नया आदेश जारी कर दिया है. नए आदेश के अनुसार, पंजीयन शुल्क 1100 रुपए तो देना ही होगा, साथ ही इसके अलावा लेट फीस भी देनी होगी, बता दें कि लेट फीस 500 रुपए प्रतिवर्ष परंतु 5000 रुपए से अधिक नहीं होगी. नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है, कि वर्तमान में जो राशि 130 रुपए ली जाती है, उसमें से 30 रुपए सांख्यिकी विभाग को और 100 रुपए नगर निगम को पंजीयन के लिये मिलते हैं. जबकि इस कार्य पर स्टेशनरी, कंप्यूटर व प्रशासनिक व्यय इत्यादि के खर्च बहुत ज्यादा होता है.

राजस्व बढ़ोतरी में जुटा निगम

इस मामले में नगर निगम का मानना है कि लगभग 10 वर्षों से विवाह पंजीयन शुल्क में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, इससे पहले भी भोपाल नगर निगम अपने बजट में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया था, जिसको आगामी नगरी निकाय चुनाव को देखते हुए संचनालय नगरीय निकाय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था. मार्च के महीने में भी नगर निगम ने अपने राजस्व बढ़ोतरी के लिए भोपाल के अधिकतर वार्डों में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बिल रूपी पर्चियां घर घर भेजी थीं. इन पर्चियों के जरिए अधिक से अधिक राजस्व वसूल किया गया था. कोरोना काल में लोग वैसे ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे में निगर का ये फैसलों लोगों की चिंता और बढ़ा देने वाला है.


भोपाल। नगर निगम कोरोना काल के बाद अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए नए कदम उठा रहा है, इस बीच एक नए आदेश के अनुसार वर्ष 2020-21 के मुकाबले वर्ष 2021-22 में नवविवाहित दंपतियों के विवाह का पंजीयन शुल्क बढ़ा दिया गया है. ऐसे में अब पंजीयन कराने के लिए नगर निगम को लगभग 1100 रुपए शुल्क चुकाना होगा, जोकि पहले मात्र 130 रुपए हुआ करता था. इतना ही नहीं इसमें लेट फीस को जोड़ा गया है.

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विवाह का पंजयीन शुल्क हुआ मंहगा

दरअसल, नगर निगम ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए 9 अप्रैल से एक नया आदेश जारी कर दिया है. नए आदेश के अनुसार, पंजीयन शुल्क 1100 रुपए तो देना ही होगा, साथ ही इसके अलावा लेट फीस भी देनी होगी, बता दें कि लेट फीस 500 रुपए प्रतिवर्ष परंतु 5000 रुपए से अधिक नहीं होगी. नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है, कि वर्तमान में जो राशि 130 रुपए ली जाती है, उसमें से 30 रुपए सांख्यिकी विभाग को और 100 रुपए नगर निगम को पंजीयन के लिये मिलते हैं. जबकि इस कार्य पर स्टेशनरी, कंप्यूटर व प्रशासनिक व्यय इत्यादि के खर्च बहुत ज्यादा होता है.

राजस्व बढ़ोतरी में जुटा निगम

इस मामले में नगर निगम का मानना है कि लगभग 10 वर्षों से विवाह पंजीयन शुल्क में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, इससे पहले भी भोपाल नगर निगम अपने बजट में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया था, जिसको आगामी नगरी निकाय चुनाव को देखते हुए संचनालय नगरीय निकाय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था. मार्च के महीने में भी नगर निगम ने अपने राजस्व बढ़ोतरी के लिए भोपाल के अधिकतर वार्डों में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बिल रूपी पर्चियां घर घर भेजी थीं. इन पर्चियों के जरिए अधिक से अधिक राजस्व वसूल किया गया था. कोरोना काल में लोग वैसे ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे में निगर का ये फैसलों लोगों की चिंता और बढ़ा देने वाला है.


Last Updated : Apr 10, 2021, 2:03 PM IST
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