भोपाल। मध्यप्रदेश गृह विभाग अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले 60 खिलाड़ियों की हर साल सीधी भर्ती करेगा. इसमें 10 पद उप निरीक्षक और 50 पद आरक्षक के होंगे. राज्य शासन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
सीधी भर्ती के ये होंगे नियम
ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेल, एशियाई, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रीय खेल या अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए हो उन्हें सीधी भर्ती में आरक्षक और उप निरीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी. उप निरीक्षक पद पर ओलंपिक एशियाड और कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट को नियुक्ति मिलेगी. इसके लिए गृह विभाग हर साल आवेदन आमंत्रित करेगा. उसके बाद खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र सहित आवेदन करने होंगे. इसमें आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता के अलावा मेडल प्रमाण पत्र लगाने होंगे. हर कैटेगरी के मेडल प्रमाण पत्र को अंक दिए जाएंगे. इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी. अभ्यर्थियों को भर्ती नियमों में निर्धारित आयु शैक्षणिक अहर्ता, शारीरिक माप से संबंधित सभी योग्यता पूरी करनी होगी. उन्हें सिर्फ लिखित परीक्षा और फिजीकल टेस्ट नहीं देना होगा.
भर्ती के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी
आरक्षक एवं उप निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती के लिए खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है. मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमी में कम से कम 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा. ऐसे खिलाड़ियों को भर्ती के लिए पदक प्राप्त होने के 3 साल के भीतर ही आवेदन करना होगा. इससे पहले के पदक प्राप्त खिलाड़ियों को भर्ती में मान्यता नहीं दी जाएगी. नियुक्त होने वाले आरक्षक और एसआई को शुरुआत में 2 साल की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा. परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद ही इन्हें स्थाई किया जाएगा. खिलाड़ियों के चयन के लिए एक समिति बनेगी. समिति में अध्यक्ष विशेष सशस्त्र बल के एडीजी अध्यक्ष होंगे.