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Madhya Pradesh Police Order: पुलिस कर्मचारियों के अवकाशों पर लगी रोक, अब जरुरी काम पर ही मिलेगी छुट्टी, आदेश जारी - एमपी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक

आने वाले त्याहारों और एमपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एमपी पुलिस ने एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है.

Madhya Pradesh Police Order
एमपी पुलिस हेडक्वार्टर
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 26, 2023, 7:46 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया है. मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष शाखा द्वारा जारी इस आदेश में निर्देश जारी किया गया है की एमपी में आने वाले दिनों में त्योहारों को व विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार होने वाले वीआईपी मूवमेंट की वजह से कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में सीमित अवधि के ही अवकाश स्वीकृत किया जाए. यह आदेश संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है. इसके साथ ही इसमें समस्त पुलिस अधीक्षक रेल को भी यह आदेश जारी किया गया है.

एमपी पुलिस ने जारी किया आदेश: राजधानी भोपाल की विशेष शाखा से जारी एक आदेश जो कि मध्य प्रदेश में समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, सभी पुलिस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस के साथ-साथ सभी जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के साथ-साथ भोपाल इंदौर पुलिस आयुक्त एवं समस्त पुलिस अधीक्षक एवं सेनानी मध्य प्रदेश इसके साथ समस्त पुलिस अधीक्षक रेल मध्य प्रदेश को एक आदेश जारी कर निर्देश दिए गए हैं. आने वाले दिनों में त्योहारों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव 2023 को मध्य नजर रखते हुए प्रदेश में एसडीओपी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व उनके समकक्ष अधिकारियों के अवकाश संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिदेशक द्वारा व पुलिस अधीक्षक या सेनानी एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के अवकाश पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के उपरांत स्वीकृत किए जाएं.

Madhya Pradesh Police Order
एमपी पुलिस के आदेश की कॉपी

यहां पढ़ें...

जरुरी होने पर ही मिलेगा अवकाश: इस संबंध में फील्ड पर तैनात स्टाफ के अलावा पुलिस मुख्यालय में पदस्थ सहायक पुलिस महानिदेशक एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के अवकाश भी पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किए जाएं. इस आदेश में साफ लिखा है कि यह निर्देश सभी प्रकार के अवकाश पर लागू होता है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेश में पुलिस को रोटेशन सिस्टम में साप्ताहिक अवकाश मिलने लगा था, लेकिन आगामी नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस आदेश के कारण अब मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को बहुत आवश्यक होने पर ही सीमित अवधि के लिए अवकाश मिलेगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया है. मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष शाखा द्वारा जारी इस आदेश में निर्देश जारी किया गया है की एमपी में आने वाले दिनों में त्योहारों को व विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार होने वाले वीआईपी मूवमेंट की वजह से कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में सीमित अवधि के ही अवकाश स्वीकृत किया जाए. यह आदेश संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है. इसके साथ ही इसमें समस्त पुलिस अधीक्षक रेल को भी यह आदेश जारी किया गया है.

एमपी पुलिस ने जारी किया आदेश: राजधानी भोपाल की विशेष शाखा से जारी एक आदेश जो कि मध्य प्रदेश में समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक, सभी पुलिस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस के साथ-साथ सभी जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के साथ-साथ भोपाल इंदौर पुलिस आयुक्त एवं समस्त पुलिस अधीक्षक एवं सेनानी मध्य प्रदेश इसके साथ समस्त पुलिस अधीक्षक रेल मध्य प्रदेश को एक आदेश जारी कर निर्देश दिए गए हैं. आने वाले दिनों में त्योहारों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव 2023 को मध्य नजर रखते हुए प्रदेश में एसडीओपी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व उनके समकक्ष अधिकारियों के अवकाश संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिदेशक द्वारा व पुलिस अधीक्षक या सेनानी एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के अवकाश पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के उपरांत स्वीकृत किए जाएं.

Madhya Pradesh Police Order
एमपी पुलिस के आदेश की कॉपी

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जरुरी होने पर ही मिलेगा अवकाश: इस संबंध में फील्ड पर तैनात स्टाफ के अलावा पुलिस मुख्यालय में पदस्थ सहायक पुलिस महानिदेशक एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के अवकाश भी पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किए जाएं. इस आदेश में साफ लिखा है कि यह निर्देश सभी प्रकार के अवकाश पर लागू होता है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेश में पुलिस को रोटेशन सिस्टम में साप्ताहिक अवकाश मिलने लगा था, लेकिन आगामी नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस आदेश के कारण अब मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को बहुत आवश्यक होने पर ही सीमित अवधि के लिए अवकाश मिलेगा.

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