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एमपी के IAS और IPS कितने मालदार, 31 जनवरी को पता चलेगा कौन रखता है कुबेर का खजाना

Madhya Pradesh IAS IPS Asset: मध्यप्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के अलावा अब राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने की डेडलाइन भी तय कर दी गई है. सभी को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं. ब्यौरे में ये भी बताना होगा कितनी संपत्ति खरीदी.

IAS IPS total assets
सभी कर्मचारियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 4, 2024, 12:51 PM IST

Updated : Jan 4, 2024, 1:05 PM IST

भोपाल। प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के अलावा राज्य के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक बताना होगा कि उन्होंने पिछले एक साल के भीतर राज्य और राज्य के बाहर कितने अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री की है. इसके साथ अब उनके पास कुल कितनी संपत्ति है और उसकी कीमत कितनी है. अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा एक जनवरी की स्थिति में संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करें. इसके साथ ही ऑनलाइन जमा की गई जानकारी का प्रिंट आउट सामान्य प्रशासन विभाग में भी जमा कराएं. आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की तरह कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन मॉड्यूल में अपलोड किया जाएगा.

31 जनवरी डेडलाइन : आईएएस अधिकारियों के अलावा आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को भी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा गया है. अधिकारियों को स्वयं, पत्नी और बच्चों के नाम से खरीदी गई संपत्ति बतानी होगी. आईएएस, आईपीएस अधिकारियां के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारियों को अचल संपत्ति खरीदने के लिए विभाग प्रमुख को दी गई जानकारी, पूर्व में ली गई अनुमति के अलावा उपहार में परिजनों और रिश्तेदारों से मिली अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी.

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जानकारी नहीं दी तो रुकेगा प्रमोशन : यदि समय सीमा के अंदर अधिकारियों ने इसकी जानकारी नहीं दी तो पदोन्नति पर रोक लग सकती है. प्रदेश के 32 आईएएस ने दी अभी तक जानकारी दी है. हालांकि जानकारी देने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है, लेकिन आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी देना शुरू कर दी है. अभी तक प्रदेश के 32 आईएएस अधिकारियों ने अपनी अचल संपत्ति की जानकारी दे दी है. इसमें शैलेन्द्र सिंह, वीआरएस ले चुके मनोहर अगनानी, राजीव चंद्र दुबे, आशीष दुबे, अनुराग सक्सेना, दिशा नागवंशी, गजेन्द्र सिंह नागेश शामिल हैं.

भोपाल। प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के अलावा राज्य के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक बताना होगा कि उन्होंने पिछले एक साल के भीतर राज्य और राज्य के बाहर कितने अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री की है. इसके साथ अब उनके पास कुल कितनी संपत्ति है और उसकी कीमत कितनी है. अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा एक जनवरी की स्थिति में संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करें. इसके साथ ही ऑनलाइन जमा की गई जानकारी का प्रिंट आउट सामान्य प्रशासन विभाग में भी जमा कराएं. आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की तरह कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन मॉड्यूल में अपलोड किया जाएगा.

31 जनवरी डेडलाइन : आईएएस अधिकारियों के अलावा आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को भी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा गया है. अधिकारियों को स्वयं, पत्नी और बच्चों के नाम से खरीदी गई संपत्ति बतानी होगी. आईएएस, आईपीएस अधिकारियां के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारियों को अचल संपत्ति खरीदने के लिए विभाग प्रमुख को दी गई जानकारी, पूर्व में ली गई अनुमति के अलावा उपहार में परिजनों और रिश्तेदारों से मिली अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी.

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Last Updated : Jan 4, 2024, 1:05 PM IST
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