भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं की आर्थिक मदद करेगी. सरकार एक लाख रूपए से लेकर 8 लाख रूपये तक की आर्थिक मदद करेगी.
एफआईआर दर्ज होते ही पीड़ित परिवार की 25 प्रतिशत आर्थिक मदद तत्काल की जाएगी. सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि पीड़ित सिर्फ एक वर्ग का नहीं होता है. इस मामले में मध्यप्रदेश कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार जाति या वर्ग देखकर कोई फैसला नहीं करती है. वो हर वर्ग का दर्द और पीड़ा समझती है. सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है.
इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान का कहना है कि मध्यप्रदेश में जाति पूछकर कोई न्याय नहीं होता है. मध्यप्रदेश में कमलनाथ के रूप में संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं. जो कि समाज के हर वर्ग की दर्द और पीड़ा को समझते हैं. जिस दलित और शोषित समाज की बात कर रहे हैं. तो यह सुप्रीम कोर्ट का पुराना निर्णय है. उसमें अगर इन समाज की महिलाओं के साथ बलात्कार या इस प्रकार की कोई घटना होती है. तो मुआवजा देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है. ये 2000 के आसपास का आदेश है.