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'कोरोना से मृत टीचरों के परिजनों को तत्काल करें पेंशन का भुगतान' - भोपाल में अध्यापक की मौत

राजधानी में गुरुवार को आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिये कि कोरोना काल में मृत हुए सभी शिक्षकों के परिजनों को तत्काल पेंशन आदि का भुगतान किया जाए. उन्होंने कहा कि मृत शिक्षकों के परिजनों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए.

Public education institute
लोक शिक्षण संस्थान
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Published : May 13, 2021, 3:55 PM IST

भोपाल। कोरोना काल में मृत हुए शिक्षकों के परिजनों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए लोक शिक्षण संस्थान ने शिक्षकों के खातों में जमा राशि व पेंशन आदि का तत्काल भुगतान करने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिले स्तर पर जितने भी शिक्षक ऐसे हैं, जिनका कोरोना महामारी के चलते या अन्य कारणों से मृत्यु हो गई है. इनके नॉमिनी से समस्त दस्तावेजों को प्राप्त करते हुए अध्यापकों के खाते में जमा राशि नियमानुसार कार्रवाई कर तत्काल परिजनों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे परिजनों को शीघ्र ही पेंशन भी प्राप्त हो सके.

तत्काल भुगतान के दिए आदेश
लोक शिक्षण संस्थान ने कोरोना काल में अध्यापकों के संक्रमित होने व संक्रमण से उनकी मृत्यु होने के कारण या किसी अन्य कारणों से भी यदि मृत्यु हुई है, तो मृत्यु उपरांत अग्रिम भुगतान व एन्युटी की तत्काल कार्यवाही कर जानकारी विभाग को भेजी जाए. ताकि उनके परिजनों को उनके खातों में जमा राशि व पेंशन आदि का भुगतान तत्काल किया जा सके.

कोरोना और लॉकडाउन से उद्योग, पर्यटन, शिक्षा सभी क्षेत्र बेहाल

आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षकों के नॉमिनी से सभी दस्तावेज लेकर जमा राशि व पेंशन का भुगतान करें. इसमें शिक्षक संवर्ग की तरह अध्यापक संवर्ग को भी सामूहिक बीमा योजना का भी लाभ दिया जाये. उन्होंने अपने आदेश में ए जुलाई 2018 से नए कैडर में शामिल हुए अध्यापकों को भी सामूहिक बीमा योजना का लाभ देने की बात कही है. इस योजना से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को 2.5 लाख और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को पांच लाख का फायदा होगा. अपने आदेश में आयुक्त ने कहा कि आदेश का पालन कड़ाई से किया जाये.

भोपाल। कोरोना काल में मृत हुए शिक्षकों के परिजनों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए लोक शिक्षण संस्थान ने शिक्षकों के खातों में जमा राशि व पेंशन आदि का तत्काल भुगतान करने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिले स्तर पर जितने भी शिक्षक ऐसे हैं, जिनका कोरोना महामारी के चलते या अन्य कारणों से मृत्यु हो गई है. इनके नॉमिनी से समस्त दस्तावेजों को प्राप्त करते हुए अध्यापकों के खाते में जमा राशि नियमानुसार कार्रवाई कर तत्काल परिजनों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे परिजनों को शीघ्र ही पेंशन भी प्राप्त हो सके.

तत्काल भुगतान के दिए आदेश
लोक शिक्षण संस्थान ने कोरोना काल में अध्यापकों के संक्रमित होने व संक्रमण से उनकी मृत्यु होने के कारण या किसी अन्य कारणों से भी यदि मृत्यु हुई है, तो मृत्यु उपरांत अग्रिम भुगतान व एन्युटी की तत्काल कार्यवाही कर जानकारी विभाग को भेजी जाए. ताकि उनके परिजनों को उनके खातों में जमा राशि व पेंशन आदि का भुगतान तत्काल किया जा सके.

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आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षकों के नॉमिनी से सभी दस्तावेज लेकर जमा राशि व पेंशन का भुगतान करें. इसमें शिक्षक संवर्ग की तरह अध्यापक संवर्ग को भी सामूहिक बीमा योजना का भी लाभ दिया जाये. उन्होंने अपने आदेश में ए जुलाई 2018 से नए कैडर में शामिल हुए अध्यापकों को भी सामूहिक बीमा योजना का लाभ देने की बात कही है. इस योजना से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को 2.5 लाख और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को पांच लाख का फायदा होगा. अपने आदेश में आयुक्त ने कहा कि आदेश का पालन कड़ाई से किया जाये.

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